
एक बड़े क्रोनोलॉजी में अदालत ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) अध्यक्ष एवं पूर्व पीएम इमरान खान को तोशखाना मामले में दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा सुनाई
इस्लामाबाद । काफी लंबे वक्त से तोशाखाना (Tosha Khana) मामले को लेकर इमरान खान (Imran Khan) चौतरफा घिरे हुए थे और अब उन्हें सजा सुना दी गई है. इसका मतलब यह हुआ कि इमरान खान (Imran Khan) आने वाले आम चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएंगे आज पाकिस्तान में एक क्रोनोलॉजी में इस्लामाबाद की एक अदालत ने शनिवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रेसिडेंट एवं पूर्व पीएम इमरान खान (Imran Khan) को तोशा खाना (Tosha Khana) मामले में मुजरिम ठहराते हुए तीन साल की सजा सुनाई।
जिला एवं सत्र अदालत के न्यायाधीश हुमायूं दिलावर (Humayun Dilawar) ने पूर्व पीएम को संबंधित भ्रष्ट आचरण के लिए दोषी ठहराया और मामले को अस्वीकार्य करने की मांग को लेकर उनकी याचिका खारिज कर दी।
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न्यायाधीश दिलावर (Judge Dilawar) ने अपने फैसले में कहा कि पीटीआई अध्यक्ष के खिलाफ संपत्ति की गलत घोषणा के आरोप साबित हुए हैं। उन्होंने इमरान खान (Imran Khan) की तत्काल गिरफ्तारी के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए उन्हें 100,000 रुपये के जुर्माने के साथ तीन साल की जेल की सजा सुनाई। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान (Imran Khan) को सजा सुनाये जाने के तुरंत बाद उन्हें उनके जमान पार्क स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया गया।
पूर्व प्रधानमंत्री ने राज्य उपहार भंडार से लिए गए उपहारों की कथित गलत घोषणा से संबंधित तोशखाना मामले को सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (Islamabad High Court) सहित कई मंचों पर चुनौती दी थी। शुक्रवार को उच्च न्यायालय ने मामले को किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने के इमरान खान (Imran Khan) के अनुरोध को भी खारिज कर दिया और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हुमायूं दिलावर को मामले की सुनवाई जारी रखने का निर्देश दिया।