
हाई कोर्ट ने दोनों को आगामी 17 अक्टूबर को अदालत में किया तलब
नैनीताल । उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय (Uttarakhand High Court) ने नैनीताल नगर पालिका (Nainital Municipality) के अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी (EO) को अवमानना मामले में नोटिस जारी किया है। अदालत ने दोनों को आगामी 17 अक्टूबर को अदालत में तलब किया है।
मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी (Vipin Sanghi) एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल (Rakesh Thapliyal) की युगलपीठ में कृष्ण पाल भारद्वाज (Krishna Pal Bhardwaj) की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई। नगर पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी (Sachin Negi) एवं ईओ आलोक उनियाल (Alok Uniyal) आज अदालत में पेश हुए।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि अदालत ने गत 10 अक्टूबर को डीएसए मैदान में लगे झूलों को हटाने के निर्देश दिए थे और अनुपालन रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा था।
साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष और ईओ को भी अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए थे। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि आज तक झूलों को नहीं हटाया गया है।
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अदालत ने आज नियम विरुद्ध हो रहे झूलों के संचालन पर कड़ी फटकार लगाई और दोनों को अदालत के आदेश के अवमानना के मामले में नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने दोनों को आगामी 17 अक्टूबर को अदालत में पेश होने के निर्देश भी दिये हैं।
याचिकाकर्ता ने इससे पहले याचिका दायर कहा कि नगर पालिका की ओर से डीएसए मैदान में 01 अक्टूबर से 05 नवम्बर तक नियम विरुद्ध झूला लगाने की अनुमति दे दी। इसके लिए निविदा जारी नहीं की गयी। इसके लिए याचिकाकर्ता ने भी आवेदन किया था।







