सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण की याचिका दायर करने को दी मंजूरी

मराठा समुदाय को आरक्षण दिलाने के राज्य सरकार के प्रयासों को मिली ताकत

मुंबई। मराठा समुदाय (Maratha community) को आरक्षण दिलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दायर क्यूरेटिव याचिका को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दाखिल करने पर सहमति जताई है। यह मराठा समुदाय को आरक्षण दिलाने के राज्य सरकार के प्रयासों की सफलता है। राज्य सरकार (state government) की ओर से दायर क्यूरेटिव याचिका पर मुख्य न्यायाधीश सुनवाई करेंगे। धनंजय चंद्रचूड़ ने सहमति जताई है। ऐसे में मराठा समुदाय (Maratha community) को आरक्षण दिलाने की राज्य सरकार की कोशिशों को बल मिला है।

कल सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में राज्य सरकार के वकील वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने यह क्यूरेटिव पिटीशन दायर कर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से इस पर सुनवाई करने का अनुरोध किया। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ‘हम यह याचिका दायर करने और इस पर सुनवाई करने के लिए तैयार हैं। ‘ धनंजय चंद्रचूड़ (Dhananjay Chandrachud) ने कहा।

मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की पांच जजों की बेंच ने फैसला सुनाया कि मराठा आरक्षण रद्द कर दिया गया है । 5 सदस्यों ने अपने आदेश में साफ कर दिया था कि मराठा समुदाय के आरक्षण को सुनने के बाद रद्द कर मराठा समुदाय (Maratha community) को आरक्षण देना संभव नहीं है। उसी फैसले पर पुनर्विचार के लिए यह क्यूरेटिव याचिका दायर की गई है।

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राज्य सरकार ने 2018 में एसईबीसी अधिनियम के तहत मराठा समुदाय (Maratha community) को आरक्षण दिया था। लेकिन मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। उस समय राज्य सरकार द्वारा मराठा समुदाय को शिक्षा और रोजगार में दिया गया आरक्षण इस फैसले के कारण रद्द कर दिया गया था। चूंकि यह साबित नहीं हो सका कि मराठा समुदाय सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक रूप से पिछड़ा है, इसलिए अदालत ने इस आरक्षण को शून्य घोषित कर दिया था।

लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है, तो मराठा समुदाय (Maratha community) को आरक्षण दिलाने की राज्य सरकार की कोशिशों को बल मिल गया है।

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