
उत्तराखंड उच्च न्यायालय
नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय (Uttarakhand High Court) ने अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं करने के मामले में लोक निर्माण विभाग (PWD) के प्रमुख सचिव आरके सुधांशु (RK Sudhanshu) को अवमानना नोटिस जारी कर व्यक्तिगत जवाबी हलफनामा जमा करने को कहा है।
मामला देहरादून (Dehradun) के सहस्रधारा रोड (Sahasradhara Road) के चौड़ीकरण से जुड़ा हुआ है। दरअसल देहरादून निवासी आशीष गर्ग की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने 16 सितम्बर 2022 को एक आदेश जारी कर चौड़ीकरण की जद में आ रहे पेड़ों को आधुनकि मशीनों के माध्यम से प्रत्यारोपण के निर्देश दिये थे।
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अदालत ने कहा था कि पेड़ों के प्रत्यारोपण के लिये आधुनिक यंत्र खरीदने और पूरी प्रक्रिया चार महीने में पूरी करने के निर्देश दिये थे। याचिकाकर्ता की ओर से इसके बाद हाल ही में एक अवमानना याचिका दायर कर कहा गया कि पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है।
पेड़ों के प्रत्यारोपण के लिये आधुनिक उपकरणों को उपयोग में नहीं लाया गया। फलदार पेड़ों की टहनियां काट कर उन्हें प्रत्यारोपित करने की प्रक्रिया अपनायी गयी। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में इस मामले से जुड़े फोटोग्राफ भी उपलब्ध कराये गये।







