नई दिल्ली। मोदी सरकार (Modi government) का धारा 370 (Article 370) को हटाने का फैसला बरकरार रखा गया है। जम्मू कश्मीर (Jammu-Kashmir) से धारा-370 हटाए जाने के फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की पांच जजों की संविधान पीठ ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए सही ठहराया हैं।
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ सिंह (CJI DY Chandrachud Singh) के नेतृत्व वाली संविधान पीठ ने कहा कि 5 अगस्त, 2019 को केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) से 370 हटाए जाने का फैसला बरकरार रहेगा। इस दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ सिंह ने कहा कि राष्ट्रपति के पास जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) से 370 हटाने का अधिकार है और ये अधिकार विधानसभा भंग होने के बाद कायम रहेगा. इसके अलावा सीजेआई ने कहा कि युद्ध के हालात में 370 हटाने का फैसला अंतरिम फैसला था और जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) भारत का अभिन्न अंग है।
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ सिंह ने यह भी कहा कि सितंबर 2024 तक सुप्रीम कोर्ट में चुनाव कराया जाए. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में कुल 22 याचिकाएं दायर की गई थीं, जिसपर लगातार 16 दिन तक मैराथन सुनवाई हुई थी। वहीं आज फैसले को लेकर जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी और लाए एंड ऑर्डर मुस्तैद कर दिया गया है।
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सिकॉरिटी फोर्सेज को सख्त हिदायत दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने सुनवाई करने के बाद फैसला बहुत पहले ही सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई 11 दिसंबर की कॉज लिस्ट में कहा गया है कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सिंह की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ फैसला सुनाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिन की सुनवाई के बाद 5 सितंबर को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं आज राज्यसभा में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) पुनर्गठन (Amendment) बिल 2023 और जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम (Amendment) बिल 2023 पेश करेंगे, ये दोनों बिल लोकसभा में पहले ही पास हो चुके हैं।