
मुंबई । महाराष्ट्र में मुबंई पुलिस ने क्रिसमस और नये साल के जश्न के माहौल के बीच ड्रोन हमले की आशंका को लेकर बुधवार को धारा 144 लागू कर दी जो 18 जनवरी तक लागू रहेगी।
पुलिस ने कहा,“ निषेधाज्ञा आदेश, जो बुधवार से लागू हो गया, दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत जारी किया गया।” आदेश के अनुसार, आतंकवादी और राष्ट्र-विरोधी तत्व अपने हमलों में ड्रोन, पैराग्लाइडर आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह वीवीआईपी को निशाना बना सकते हैं और जनता को खतरे में डाल सकते हैं।
आदेश के बाद, शहर के ऊपर ड्रोन, रिमोट-नियंत्रित माइक्रोलाइट विमान, पैराग्लाइडर, पैरा मोटर्स, हैंड ग्लाइडर और गर्म हवा के गुब्बारे उड़ाने पर 30 दिनों के लिए प्रतिबंधित रहेगा।
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