
Neet Exam: सुप्रीम कोर्ट ने की ‘सिग्नेचर कैंपेन' के खिलाफ दायर याचिका खारिज
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा (NEET) परीक्षा आयोजित करने के विरोध में तमिलनाडु (Tamilnadu) में पचास दिनों में 50 लाख हस्ताक्षर कराने का अभियान शुरू करने की राज्य के मंत्री उदयनिधि स्टालिन (Udayanidhi Stalin) की घोषणा के खिलाफ दायर एक याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति सूर्य कांत (Justice Surya Kant) और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन (Justice KV Vishwanathan) की पीठ ने याचिकाकर्ता एम एल रवि (M L Ravi) से यह कहते हुए याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया कि ऐसे मुद्दे को जनहित याचिका के तहत नहीं उठाया जाना चाहिए।
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पीठ यह भी कहा कि विद्यार्थी (NEET exam takers) इतने भोले नहीं हैं, जितना उन्हें समझा जाता है। वे हस्ताक्षर अभियान के इसके पीछे का मकसद और एजेंडा समझते हैं।
पीठ ने हस्ताक्षर अभियान पर कहा, “इस तरह के अभियान किसी भी नीति को प्रभावित नहीं करते हैं… अखिल भारतीय आधार पर इस तरह की प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जानी है। अभियान से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है…लोगों को कहने दीजिए।”
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा (NEET) परीक्षा आयोजित करने के विरोध में तमिलनाडु(Tamilnadu) में पचास दिनों में 50 लाख हस्ताक्षर कराने का अभियान शुरू करने की राज्य के मंत्री उदयनिधि स्टालिन (Udayanidhi Stalin) की घोषणा के खिलाफ दायर एक याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।







