
अब महिला कर्मचारी बच्चों को पेंशन के लिए नामांकित कर सकेंगी
दिल्ली। केंद्र सरकार (central government) नए साल में पेंशन से जुड़े नियम में एक अहम बदलाव का ऐलान किया है। अब महिला कर्मचारी वैवाहिक विवाद के मामले में पति के बजाय अपने बच्चे या बच्चों को पारिवारिक पेंशन के लिए नामांकित कर सकेंगी।
केंद्रीय सिविल सेवा (pension) नियम, 2021 का नियम 50 सरकारी कर्मचारी या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद पारिवारिक पेंशन (Family Pension) देने की इजाजत देता है। यदि किसी मौत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की जीवित पति या पत्नी हैं, तो पारिवारिक पेंशन सबसे पहले पति या पत्नी को दी जाती है।
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नियमों के मुताबिक, मृत सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के जीवन साथी के पारिवारिक पेंशन के लिए अयोग्य हो जाने या उसकी मृत्यु हो जाने पर ही परिवार के अन्य सदस्य अपनी बारी पर पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र बनते हैं। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DOPPW) ने अब नियमों में संशोधन किया है और एक महिला कर्मचारी को पारिवारिक पेंशन के लिए अपने पति के बजाय अपने बच्चे/बच्चों को नामांकित करने की इजाजत दी है।