तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया कि बैन का कोई आदेश राज्य सरकार की ओर से नहीं दिया गया है
दिल्ली,(Shah Times)। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लाइव टेलीकास्ट की रोक पर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को नोटिस दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के उस मौखिक आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर तमिलनाडु सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया है, जिसके द्वारा उसने कथित तौर पर पूरे तमिलनाडु के मंदिरों में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लाइव टेलीकास्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है।
तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है और आज अयोध्या में भगवान राम की “प्राण प्रतिष्ठा” के अवसर पर पूजा, अर्चना, अन्नधनस्म, भजनों के सीधे प्रसारण पर कोई प्रतिबंध नहीं है और याचिका सिर्फ राजनीति से प्रेरित है।
बता दें कि तमिलनाडु के एक बीजेपी कार्यकर्ता ने ये याचिका दायर की थी. सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि बैन का कोई आदेश राज्य सरकार की ओर से नहीं दिया गया. राज्य में प्राण प्रतिष्ठा के लाइव प्रसारण, पूजा अर्चना और भजन पर कोई रोक नहीं है।
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से कहा है कि राज्य में किसी जगह श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े किसी समारोह की इजाजत देने से सिर्फ इस आधार पर इंकार न किया जाए कि वहां नजदीक में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहे हैं. सुप्रीम ने ये निर्देश तमिलनाडु सरकार पर श्रीराम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह के लाइव प्रसारण पर बैन लगाने का आरोप लगाने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान दिया।