नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने फर्जी जाति प्रमाणपत्र घोटाले (Fake caste certificate scams) में मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने के मुद्दे पर कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) की दो पीठों के अलग-अलग सुनाए गए फैसलों पर स्वत: संज्ञान लिया है।
सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने 27 जनवरी को छुट्टी के दिन पांच न्यायाधीशों की विशेष पीठ का गठन किया है। शीर्ष अदालत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) की अगुवाई में गठित यह विशेष पीठ शनिवार को इस मामले की सुनवाई करेगी।
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गौरतलब है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय (Abhijit Gangopadhyay) ने बुधवार सुबह एक आदेश पारित कर पश्चिम बंगाल पुलिस (West Bengal Police) से मामले से संबंधित दस्तावेज सीबीआई को सौंपने को कहा था। वहीं अदालत की एक दूसरी पीठ ने उसी दिन न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय (Gangopadhyay) के आदेश पर रोक लगा दी थी। उसके बावजूद, न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय (Gangopadhyay) की एकल-पीठ ने बुधवार दोपहर को मामले के कागजात सीबीआई को सौंपने की अनुमति दे दी थी।