रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वीते कुछ दिनों में कई कंपनियों को चिन्हीत किया है जिन पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के उल्लंघन का आरोप है। पिछले दिन ही ईडी ने एक कंपनी जिसका नाम QFX के कई ठिकानों पर छाप्पेमारी की है।
नई दिल्ली (Shah Times): रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वीते कुछ दिनों में कई कंपनियों को चिन्हीत किया है जिन पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के उल्लंघन का आरोप है। पिछले दिन ही ईडी ने एक कंपनी जिसका नाम QFX के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि उक्त कंपनी विदेश में बैठे मुजफ्फरनगर निवासी लविश चौधरी से जुड़े हुए हैं। अब इस मामले में 88 कंपनियों को वैन किया गया है।
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क्या होता है अलर्ट
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) समय-समय पर अलर्ट सूची जारी करता है, जिसमें उन संस्थाओं, वेबसाइटों और प्लेटफार्मों के नाम शामिल होते हैं जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA) के तहत विदेशी मुद्रा लेनदेन करने या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (ETP) संचालित करने के लिए अधिकृत नहीं हैं। इसका मुख्य उद्देश्य निवेशकों और व्यापारियों को गैर-अधिकृत संस्थाओं के माध्यम से विदेशी मुद्रा (Forex) लेनदेन करने से रोकना और उन्हें संभावित धोखाधड़ी से बचाना है।
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- गैर-अधिकृत संस्थाओं के माध्यम से विदेशी मुद्रा में लेनदेन करना अवैध हो सकता है।
- RBI द्वारा अनुमोदित बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ही विदेशी मुद्रा लेनदेन करें।
- यदि कोई संस्था RBI की सूची में नहीं है, तो उससे लेनदेन करने से पहले सावधानी बरतें।
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क्या करें?
- RBI की आधिकारिक वेबसाइट पर अलर्ट सूची की नवीनतम जानकारी देखें।
- केवल अधिकृत बैंकों और ETPs का उपयोग करें।
- किसी भी संदिग्ध विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से बचें।