
संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में शिशु हत्या के मामले में भारतीय महिला शहजादी को सज़ा-ए-मौत दी गई। यूएई की सर्वोच्च अदालत ने सजा को बरकरार रखा, जबकि भारतीय दूतावास ने कानूनी सहायता दी। जानें पूरा मामला।
यूएई में शिशु हत्या मामले में भारतीय महिला को सज़ा-ए-मौत सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा फैसला
दुबई, (Shah Times)। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में शिशु हत्या के एक मामले में भारतीय महिला शहजादी को मौत की सजा दी गई है। यूएई की कैसेशन कोर्ट (सर्वोच्च अदालत) ने उनकी सजा को बरकरार रखा, जिससे अब कोई अपील की गुंजाइश नहीं बची है।
क्या है पूरा मामला?
यूएई के न्यायालय ने भारतीय नागरिक शहजादी को एक शिशु की हत्या के आरोप में दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड सुनाया था। यह मामला लंबे समय तक कानूनी प्रक्रिया से गुजरा, लेकिन अंततः सर्वोच्च अदालत ने इस फैसले को कायम रखा।
भारतीय दूतावास ने की कानूनी सहायता
कब दी गई फांसी?
स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के मटौंध की रहने वाली शहजादी को अबू धाबी की अल वथबा जेल में रखा गया था। उन्हें 15 फरवरी को फांसी दी गई और 28 फरवरी को यूएई प्रशासन ने भारतीय दूतावास को इसकी आधिकारिक जानकारी दी।
यूएई में ही हुआ अंतिम संस्कार
रिपोर्ट्स के मुताबिक, शहजादी के परिवार को इस फैसले की सूचना दे दी गई है। साथ ही, उनका अंतिम संस्कार भी यूएई में ही कर दिया गया।
भारत-यूएई में बढ़ता कानूनी तनावयह मामला भारतीय नागरिकों के लिए एक सख्त चेतावनी है कि विदेशों में स्थानीय कानूनों का पालन करना बेहद जरूरी है। यूएई में कानूनी प्रक्रियाएं काफी सख्त होती हैं और दोषियों के लिए माफी की संभावनाएं बेहद कम होती हैं।
Indian Woman Sentenced to Death in UAE for Infant Murder