
एकनाथ शिंदे धडे को वास्तविक शिवसेना के तौर पर मान्यता देने के साथी पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष इस्तेमाल करने की दी थी मंजूरी
दिल्ली। उच्चतम न्यायालय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) धडे को शिवसेना (Shiv Sena) और चुनाव चिन्ह ‘तीर-धनुष’ की मान्यता देने संबंधी चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की याचिका पर 31 जुलाई को सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा (P S Narasimha) की पीठ ने सोमवार को उद्धव ठाकरे की गुहार पर उनकी याचिका पर 31 जुलाई को सुनवाई के लिए के लिए सहमति व्यक्त करते हुए मामले को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
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शीर्ष अदालत के समक्ष शिवसेना (Uddhav Balasaheb Thackeray) नेता उद्धव ठाकरे के पक्षकार अधिवक्ता ने विशेष उल्लेख के दौरान मामले महत्वपूर्ण बताते हुए इस पर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया। चुनाव आयोग ने 17 फरवरी 2023 को एकनाथ शिंदे धडे को वास्तविक शिवसेना के तौर पर मान्यता देने के साथी पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष और तीर उन्हें इस्तेमाल करने की मंजूरी दी थी। चुनाव आयोग ने अपने फैसले उद्धव ठाकरे घड़े को शिवसेना (Balasaheb Thackeray) और चुनाव चिन्ह के तौर पर ‘जलती मशाल’ इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी।
गौरतलब है कि इससे पहले मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने तब चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।