
पूर्व मंत्री जैन को इलाज कराने के लिए 26 मई को मिली थी छह सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी।
दिल्ली । उच्चतम न्यायालय (Supreme court) ने सोमवार को दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) की जमानत अवधि अगली सुनवाई 24 जुलाई तक बढ़ा दी। न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति सुंदरेश की पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सत्येंद्र जैन को अगले आदेश तक राहत दी। इसके साथ ही अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 24 जुलाई की तारीख मुकर्रर कर दी।
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शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में आरोपी जैन की मेडिकल रिपोर्ट अगली सुनवाई के दिन अदालत में पेश करने का निर्देश दिया। पीठ के समक्ष आरोपी पूर्व मंत्री का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल एस वी राजू ने रखा। शीर्ष अदालत ने पूर्व मंत्री जैन को इलाज कराने के लिए 26 मई को (on medical grounds) छह सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी।
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अपने फैसले में अदालत ने उन्हें मन मुताबिक निजी अस्पताल में इलाज कराने की भी छूट दी थी। आरोपी जैन पर वर्ष 2015-16 और वर्ष 2010-12 के दौरान तीन निजी कंपनियों के माध्यम से 15 करोड़ रुपए से अधिक की राशि धन शोधन (Money laundering) करने के आरोप हैं।