
Accused arrested by police, social media monitoring action of Muzaffarnagar
मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा में सोशल मीडिया से नफरत फैलाने की कोशिश
मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा में अफवाह फैलाकर तनाव बढ़ाने की कोशिश, 13 गिरफ्तार
मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान पाकिस्तान की हिंसा का वीडियो शेयर कर भड़काऊ साजिश रचने वाले 13 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस सतर्क।
कांवड़ यात्रा में साम्प्रदायिक तनाव फैलाने की साजिश नाकाम, मुजफ्फरनगर में अब तक 13 आरोपी गिरफ्तार
शाह टाइम्स डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरनगर |
कांवड़ यात्रा के दौरान साम्प्रदायिक सौहार्द को भंग करने की साजिश एक बार फिर बेनकाब हुई है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में पाकिस्तान की नृशंस हत्या की वीडियो और भड़काऊ ऑडियो क्लिप्स को सोशल मीडिया पर वायरल कर धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करने वाले कुल 13 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
यह पूरी कार्यवाही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आदित्य बंसल, क्षेत्राधिकारी भोपा और थानाध्यक्ष ककरौली के नेतृत्व में की गई। पुलिस ने आरोपियों की पहचान, लोकेशन और सोशल मीडिया ग्रुप्स के माध्यम से साक्ष्य इकट्ठा किए।
साजिश का खुलासा: भ्रामक वीडियो और भड़काऊ ऑडियो का इस्तेमाल
मुजफ्फरनगर पुलिस की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल को सूचना मिली थी कि ककरौली “युवा एकता व्हाट्सएप ग्रुप” पर एक दिल दहला देने वाला वीडियो शेयर किया गया है। इस वीडियो में एक घर में महिला और बच्चों की लाशें दिखाई गई थीं, जो खून से लथपथ थीं।
इसके साथ एक ऑडियो भी चल रहा था जिसमें दावा किया जा रहा था कि यह घटना जनपद मुरादाबाद के एक गांव की है, जहाँ कथित रूप से बजरंग दल के कार्यकर्ता मुसलमानों की हत्या कर रहे हैं। ऑडियो में खुलेआम अपील की गई थी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर ‘जनता को जागरूक किया जाए’।
पुलिस जांच में स्पष्ट हो गया कि यह वीडियो पाकिस्तान की किसी घटना का था, जिसे भारत में धार्मिक दंगे भड़काने की नीयत से वायरल किया जा रहा था।
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FIR दर्ज, साजिशकर्ताओं पर UAPA और IT एक्ट के तहत कार्यवाही
इस गंभीर मामले में थाना ककरौली पुलिस ने FIR संख्या 111/2025 के तहत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है:
बीएनएस की धाराएँ: 55, 61(2), 103(2), 113(3), 147, 152, 196, 197, 299, 351(3), 353(2)
UAPA Act 1967 की धारा 13
IT Act की धारा 67
सीएल एक्ट की धारा 7
गिरफ्तार आरोपी – नाम, पते और उम्र
दिनांक 21.07.2025 को गिरफ्तार आरोपी:
नदीम पुत्र सगीर – उम्र 25 वर्ष, निवासी ककरौली
मनशेर पुत्र शफीक – उम्र 45 वर्ष, निवासी ककरौली
रहीस पुत्र सगीर उर्फ फुरकान – उम्र 35 वर्ष, निवासी ककरौली
दिनांक 23.07.2025 को गिरफ्तार:
नईमुद्दीन पुत्र सलमुद्दीन – उम्र 50 वर्ष
फईममुद्दीन पुत्र सलमुद्दीन – उम्र 45 वर्ष
जमीरूद्दीन पुत्र रशीद – उम्र 52 वर्ष
शालिक पुत्र इकबाल – उम्र 19 वर्ष
दिनांक 25.07.2025 को गिरफ्तार:
नवाब राणा पुत्र नफीस – उम्र 25 वर्ष
अयूब पुत्र यासीन – उम्र 29 वर्ष
सलीम पुत्र अल्लाहबंदा – उम्र 52 वर्ष
दिनांक 26.07.2025 को गिरफ्तार आरोपी:
जावेद पुत्र सजील – उम्र 22 वर्ष, ग्रुप: ISLAMIC-KNOWLEDGE
जावेद पुत्र जाहिद – उम्र 24 वर्ष, ग्रुप: JASAR SULTAN NGR (Youth Club)
हसमत पुत्र इस्तककेनल – उम्र 24 वर्ष, ग्रुप: भारतीय मुस्लिम राजपूत संगठन
बरामदगी
पुलिस ने तीनों आरोपियों के पास से तीन मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं जिनमें वीडियो वायरल करने के डिजिटल सबूत मौजूद थे। इन मोबाइल्स को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है।
प्रशासन की सख्ती और संदेश
मेरठ जोन के अपर पुलिस महानिदेशक और सहारनपुर परिक्षेत्र के पुलिस उपमहानिरीक्षक के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई से स्पष्ट संकेत गया है कि राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन कांवड़ यात्रा जैसी धार्मिक यात्राओं के दौरान किसी भी प्रकार की अफवाह या सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगा।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने कहा कि, “सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों और आपत्तिजनक कंटेंट पर हमारी सतत नजर है। जो भी व्यक्ति शांति भंग करने की नीयत से भ्रामक सामग्री फैलाएगा, उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।”
नतीजा
कांवड़ यात्रा जैसे धार्मिक अवसरों को सांप्रदायिक रंग देने की साजिशें कोई नई बात नहीं हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्यवाही ने इन तत्वों की चाल विफल कर दी। इस केस में अब तक 13 आरोपियों की गिरफ्तारी, सोशल मीडिया ग्रुप्स की पहचान और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की बरामदगी बताती है कि उत्तर प्रदेश प्रशासन ऐसे मामलों में ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति पर चल रहा है।