
नाबालिग से रेप करने के मुलजिम को 22 साल की सजा
सांगली। महाराष्ट्र (Maharashtra) के सांगली (Sangli) में जिला एवं सत्र अदालत ने गुरुवार को एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोप में 27 वर्षीय एक व्यक्ति को 22 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
लोक अभियोजक अनिल कुमार कुलकर्णी (Anil Kumar Kulkarni) ने अदालत को बताया कि पीड़िता के साथ अपने करीबी संबंधों और उसकी जानकारी के अभाव का अनुचित फायदा उठाते हुए शहर के माधवनगर (Madhavnagar) निवासी आरोपी वासुदेव दादासाहेब चव्हाण (Vasudev Dadasaheb Chavan) उर्फ रोहित ने एक फरवरी से 20 मार्च 2021 के दौरान अपनी बहन के घर पर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और यौन संबंध रखने से इनकार करने पर पीड़िता के माता-पिता को जान से मारने की धमकी दी।
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बाद में लड़की की दादी ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डीएस हैट्रोटे ने कुल 12 गवाहों की जांच के बाद आरोपी को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POSCO) अधिनियम के तहत दोषी पाया और उसे 22 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।