सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुजरात सरकार द्वारा दी गई छूट को रद्द करने के बाद मुजरिमों को 21 जनवरी तक जेल में पेश होने का आदेश दिया गया था
गोधरा,(Shah Times)।सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद बिलकिस बानो मामले के तमाम 11 मुजरिमों ने इतवार देर रात कड़ी पुलिस निगरानी में गोधरा उप जेल में सरेंडर कर दिया।
बिलकिस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुजरात सरकार द्वारा दी गई छूट को रद्द करने के बाद मुजरिमों को 21 जनवरी तक जेल में पेश होने का आदेश दिया गया था. सभी 11 दोषी दो निजी वाहनों से रात 11:30 बजे सिंगवाड रंधिकपुर से गोधरा उप जेल पहुंचे और सरेंडर कर दिया।
कल क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर एनएल देसाई ने बताया, ”सभी 11 मुजरिमों ने इतवार देर रात जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर कर दिया है।
बता दें कि 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने हाई-प्रोफाइल मामले में 11 मुजरिमों को गुजरात सरकार द्वारा दी गई छूट रद्द कर दी थी, जबकि राज्य को एक मुजरिम के साथ मिलीभगत करने और अपने विवेक का दुरुपयोग करने के लिए फटकार लगाई थी।
कोर्ट ने 2022 में स्वतंत्रता दिवस पर समय से पहले रिहा किए गए मुजरिमों को दो हफ्ते के भीतर जेल लौटने का हुक्म दिया था।