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आधार-पैन लिंक डेडलाइन नजदीक, 31 दिसंबर तक जरूरी प्रक्रिया

None 2025-12-23 22:55:48
आधार-पैन लिंक डेडलाइन नजदीक, 31 दिसंबर तक जरूरी प्रक्रिया

आधार-पैन लिंक नहीं तो पैन हो सकता है निष्क्रिय

 आयकर विभाग ने आधार और पैन लिंकिंग की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तय की है। तय समय में प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर पैन निष्क्रिय हो सकता है।

📍New Delhi ✍️ Asif Khan

डेडलाइन को लेकर स्पष्ट निर्देश

आयकर विभाग ने आधार और पैन को लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तय की है। विभाग के अनुसार यह प्रक्रिया उन पैन धारकों के लिए अनिवार्य है, जिनका पैन 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार संख्या के आधार पर जारी हुआ था। तय समयसीमा के भीतर लिंकिंग पूरी नहीं होने पर 1 जनवरी 2026 से पैन निष्क्रिय किया जा सकता है।

अधिसूचना में क्या कहा गया

अप्रैल 2025 में जारी अधिसूचना के मुताबिक, टैक्स कानूनों के तहत पैन और आधार का लिंक होना जरूरी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन लोगों ने आधार नामांकन आईडी के जरिए पैन प्राप्त किया था, उन्हें भी वास्तविक आधार संख्या के साथ लिंकिंग करनी होगी।

किन लोगों पर लागू होगा नियम

यह नियम सभी पैन धारकों पर समान रूप से लागू नहीं होता। जिन लोगों का आधार कार्ड 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले जारी हुआ है, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक पैन से लिंक करना अनिवार्य है। जिनका आधार बाद में जारी हुआ है, उनके लिए फिलहाल अलग निर्देश लागू हैं।

पैन निष्क्रिय होने पर क्या असर

अगर तय डेडलाइन तक आधार-पैन लिंकिंग नहीं होती है, तो पैन निष्क्रिय हो सकता है। निष्क्रिय पैन के साथ टैक्स रिटर्न फाइल करना संभव नहीं होगा। इसके अलावा रिफंड, बैंकिंग ट्रांजैक्शन, निवेश, और अन्य फाइनेंशियल सेवाओं में दिक्कत आ सकती है।

https://youtube.com/shorts/-PYF4C13YP0?si=HG5knsiUwYRJrcgF

जुर्माने का प्रावधान

आयकर नियमों के अनुसार, 31 दिसंबर 2025 के बाद भी आधार-पैन लिंक किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जुर्माना देना पड़ सकता है। तय समय के बाद लिंकिंग करने पर 1000 रुपये तक का शुल्क लगाया जा सकता है।

विभाग की अपील

आयकर विभाग ने पैन धारकों से अपील की है कि वे अंतिम दिनों का इंतजार न करें। समय रहते लिंकिंग प्रक्रिया पूरी कर लेने से तकनीकी दिक्कतों और अतिरिक्त शुल्क से बचा जा सकता है।

ऑनलाइन प्रक्रिया आसान

आधार-पैन लिंक करना पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया है। इसके लिए आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कुछ आसान स्टेप्स में काम पूरा किया जा सकता है।

ऐसे करें आधार-पैन लिंक

सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट पर लॉग इन करें।
होमपेज पर क्विक लिंक्स सेक्शन में जाएं।
लिंक आधार विकल्प पर क्लिक करें।
अपना पैन नंबर, आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें।
आधार विवरण सत्यापित करने के विकल्प को चुनें।
ओटीपी प्राप्त होने पर उसे दर्ज कर वैलिडेट पर क्लिक करें।
प्रक्रिया पूरी होने के बाद आधार और पैन लिंक हो जाएगा।

Income Tax Aadhaar–PAN Linking (Official Link):
👉 https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/
Direct options on the portal:


Link Aadhaar: Quick Links → Link Aadhaar
Check Link Status: Quick Links → Link Aadhaar Status

लिंकिंग स्टेटस कैसे जांचें

पैन और आधार लिंक हुआ है या नहीं, यह भी ऑनलाइन जांचा जा सकता है।
वेबसाइट पर क्विक लिंक्स सेक्शन में जाएं।
लिंक आधार स्टेटस विकल्प चुनें।
पैन और आधार नंबर दर्ज करें।
व्यू स्टेटस पर क्लिक करते ही स्क्रीन पर स्थिति दिखाई देगी।

वित्तीय दस्तावेज के तौर पर पैन

पैन कार्ड को आज सबसे जरूरी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट माना जाता है। टैक्स से जुड़े कामों के अलावा बैंक खाता खोलने, निवेश करने और बड़े लेन-देन में पैन अनिवार्य है। इसलिए आधार से लिंकिंग को समय पर पूरा करना जरूरी बताया गया है।

समय सीमा का ध्यान जरूरी

आयकर विभाग ने साफ किया है कि 31 दिसंबर 2025 के बाद डेडलाइन बढ़ने की संभावना कम है। ऐसे में पैन धारकों को सलाह दी गई है कि वे जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी कर लें।

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Shah Times Reporter

शाह टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता। स्थानीय, राजनीतिक, अपराध, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग।

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