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अफजाल अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, गैंगस्टर मामले में मिली सजा रद्द

None 2024-07-29 17:24:08
अफजाल अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, गैंगस्टर मामले में मिली सजा रद्द

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा दी गई 4 साल की सजा को रद्द कर दिया है।

Lucknow, (Shah Times) ।  उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से समाजवादी पार्टी सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा दी गई 4 साल की सजा को रद्द कर दिया है। 

आपको बता दें कि पिछले साल अप्रैल में कृष्णानंद राय हत्याकांड में दर्ज गैंगस्टर केस में अफजाल को चार साल की सजा सुनाई गई थी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से साफ हो गया है कि अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता बरकरार रहेगी। कोर्ट ने इस मामले में 4 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

बता दें कि गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी को पिछले साल 29 अप्रैल 2023 को 4 साल की सजा सुनाई गई थी। 4 साल की सजा के कारण अफजाल अंसारी को जेल जाना पड़ा था और उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। 

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा पर रोक लगाए जाने के कारण अफजाल की सदस्यता बहाल हो गई थी। लोकसभा चुनाव 2024 में अफजाल अंसारी ने सपा के टिकट पर गाजीपुर से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की।

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Shah Times Reporter

शाह टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता। स्थानीय, राजनीतिक, अपराध, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग।

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