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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहराइच बुलडोज़र कार्रवाई पर लगाई रोक 

None • 2024-10-20 20:28:19
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहराइच बुलडोज़र कार्रवाई पर लगाई रोक 
बहराइच हिंसा के आरोपियों समेत 23 को पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने बुलडोज़र कार्रवाई के संबंध में नोटिस दिया था इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई चल रही थी। अब हाईकोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर 15 दिन की रोक लगा दी है।

Lucknow,(Shah Times) । इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बहराइच में बुलडोज़र कार्रवाई पर 15 दिन की रोक लगा दी है। अब इस मामले की सुनवाई बुधवार को होगी। जिन 23 लोगों के मकान और दुकानों पर पीडब्ल्यूडी विभाग ने नोटिस चिपकाए थे, उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। ऐसे में 23 अक्टूबर को सुनवाई के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पीडब्ल्यूडी ने शनिवार को बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद समेत 23 लोगों के मकान और दुकानों पर नोटिस चिपका दिया था। विभाग ने सरकारी सड़क पर अतिक्रमण करने के आरोप में नोटिस चिपकाया था। ऐसे में उन्हें ग्रामीण सड़क के बीच से 60 फीट की दूरी पर किए गए निर्माण को 3 दिन के अंदर हटाने को कहा गया था।

नोटिस में कहा गया कि उपरोक्त प्रकरण के संबंध में अवगत कराना है कि कुंडासर महसी नानपारा मार्ग प्रमुख जिला मार्ग की श्रेणी का मार्ग है। विभागीय मानकों के अनुसार प्रमुख जिला मार्ग पर ग्रामीण क्षेत्र में सड़क के मध्य बिंदु से 60 फीट की दूरी के अंदर विभागीय अनुमति के बिना कोई भी निर्माण अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है।

अतः आपको नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि आपने यह निर्माण जिला मजिस्ट्रेट, बहराइच की अनुमति से अथवा विभाग की पूर्वानुमति से कराया है तो उसकी मूल प्रति तत्काल उपलब्ध कराएं तथा तीन दिन के अन्दर उक्त अवैध निर्माण को स्वयं हटा लें। अन्यथा पुलिस एवं प्रशासन की सहायता से अवैध निर्माण को हटाने की कार्यवाही की जाएगी। कार्यवाही में होने वाले व्यय की वसूली राजस्व के माध्यम से आपसे की जाएगी।

उत्तर प्रदेश के  जिला बहराइच में 13-14 अक्टूबर को विसर्जन जुलूस के दौरान हुई हिंसा के बाद शुक्रवार को पुलिस ने पांच आरोपियों अब्दुल हमीद, रिंकू उर्फ ​​सरफराज, फहीम, तालीम और अफजल को जजेज कॉलोनी स्थित सीजेएम प्रतिभा चौधरी के आवास पर पेश किया। जहां से सीजेएम ने आरोपियों को 14 दिन की रिमांड पर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। वहीं, हिंसा के पांचवें दिन शहर में शांति लौटती नजर आ रही है। हिंसा के बाद पहले जुमे की नमाज के मद्देनजर शहर कोतवाली के मुख्य बाजार घंटाघर पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। हर चौक-चौराहों पर पुलिस का कड़ा पहरा रहा। शहर की सभी प्रमुख मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शांतिपूर्वक नमाज अदा की। इस दौरान डीएम मोनिका रानी, ​​एसपी वृंदा शुक्ला, सिटी मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर, शहर पुलिस क्षेत्राधिकारी रमेश पांडेय लगातार शहर में भ्रमण करते रहे।

बहराइच हिंसा के आरोपियों समेत 23 को पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने बुलडोज़र कार्रवाई के संबंध में नोटिस दिया था इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई चल रही थी। अब हाईकोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर 15 दिन की रोक लगा दी है।

Lucknow,(Shah Times) । इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बहराइच में बुलडोज़र कार्रवाई पर 15 दिन की रोक लगा दी है। अब इस मामले की सुनवाई बुधवार को होगी। जिन 23 लोगों के मकान और दुकानों पर पीडब्ल्यूडी विभाग ने नोटिस चिपकाए थे, उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। ऐसे में 23 अक्टूबर को सुनवाई के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पीडब्ल्यूडी ने शनिवार को बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद समेत 23 लोगों के मकान और दुकानों पर नोटिस चिपका दिया था। विभाग ने सरकारी सड़क पर अतिक्रमण करने के आरोप में नोटिस चिपकाया था। ऐसे में उन्हें ग्रामीण सड़क के बीच से 60 फीट की दूरी पर किए गए निर्माण को 3 दिन के अंदर हटाने को कहा गया था।

नोटिस में कहा गया कि उपरोक्त प्रकरण के संबंध में अवगत कराना है कि कुंडासर महसी नानपारा मार्ग प्रमुख जिला मार्ग की श्रेणी का मार्ग है। विभागीय मानकों के अनुसार प्रमुख जिला मार्ग पर ग्रामीण क्षेत्र में सड़क के मध्य बिंदु से 60 फीट की दूरी के अंदर विभागीय अनुमति के बिना कोई भी निर्माण अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है।

अतः आपको नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि आपने यह निर्माण जिला मजिस्ट्रेट, बहराइच की अनुमति से अथवा विभाग की पूर्वानुमति से कराया है तो उसकी मूल प्रति तत्काल उपलब्ध कराएं तथा तीन दिन के अन्दर उक्त अवैध निर्माण को स्वयं हटा लें। अन्यथा पुलिस एवं प्रशासन की सहायता से अवैध निर्माण को हटाने की कार्यवाही की जाएगी। कार्यवाही में होने वाले व्यय की वसूली राजस्व के माध्यम से आपसे की जाएगी।

उत्तर प्रदेश के  जिला बहराइच में 13-14 अक्टूबर को विसर्जन जुलूस के दौरान हुई हिंसा के बाद शुक्रवार को पुलिस ने पांच आरोपियों अब्दुल हमीद, रिंकू उर्फ ​​सरफराज, फहीम, तालीम और अफजल को जजेज कॉलोनी स्थित सीजेएम प्रतिभा चौधरी के आवास पर पेश किया। जहां से सीजेएम ने आरोपियों को 14 दिन की रिमांड पर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। वहीं, हिंसा के पांचवें दिन शहर में शांति लौटती नजर आ रही है। हिंसा के बाद पहले जुमे की नमाज के मद्देनजर शहर कोतवाली के मुख्य बाजार घंटाघर पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। हर चौक-चौराहों पर पुलिस का कड़ा पहरा रहा। शहर की सभी प्रमुख मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शांतिपूर्वक नमाज अदा की। इस दौरान डीएम मोनिका रानी, ​​एसपी वृंदा शुक्ला, सिटी मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर, शहर पुलिस क्षेत्राधिकारी रमेश पांडेय लगातार शहर में भ्रमण करते रहे।

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शाह टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता। स्थानीय, राजनीतिक, अपराध, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग।

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