वॉशिंगटन (शाह टाइम्स) अमेरिका में रहने वाले या अमेरिका आने की योजना बना रहे विदेशी नागरिकों के लिए ट्रंप प्रशासन ने एक बड़ा और सख्त फैसला लिया है। 11 अप्रैल से लागू हुए इस नए नियम के अनुसार, अमेरिका में 30 दिन से अधिक ठहरने वाले सभी विदेशी नागरिकों के लिए पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
यह पंजीकरण अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) के तहत किया जाएगा। इसके अंतर्गत विदेशी नागरिकों को एक निर्धारित फॉर्म भरना होगा, अपनी व्यक्तिगत जानकारी देनी होगी, और फिंगरप्रिंट यानी उंगलियों के निशान भी देने होंगे। यह प्रक्रिया सरकार को यह सुनिश्चित करने में मदद करेगी कि देश में कौन-कौन विदेशी रह रहे हैं और कितने समय तक।
सख्त चेतावनी
DHS ने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई विदेशी नागरिक इस नियम का पालन नहीं करता, यानी निर्धारित समयसीमा के भीतर रजिस्ट्रेशन नहीं करता, तो उस पर भारी जुर्माना, गिरफ्तारी, और यहां तक कि डिपोर्टेशन की कार्रवाई की जा सकती है। इसका मतलब यह है कि ऐसे लोगों को जबरन अमेरिका से बाहर भेजा जा सकता है।
खुद से देश छोड़ने की सलाह
होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने यह भी कहा है कि जो लोग पहले से ही अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं या जिनका वीजा खत्म हो चुका है, उन्हें जल्द से जल्द स्वयं देश छोड़ देना चाहिए। विभाग ने यह बयान देते हुए कहा, "खुद से डिपोर्ट होना ज्यादा सुरक्षित है।"
नए नियम का उद्देश्य:
इस नए नियम का मुख्य उद्देश्य अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों पर शिकंजा कसना है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती मिलेगी और अवैध अप्रवासियों की संख्या पर नियंत्रण पाया जा सकेगा।
प्रभाव और आलोचना
जहां एक ओर ट्रंप प्रशासन इस कदम को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में बता रहा है, वहीं कई मानवाधिकार संगठनों और अप्रवासी समुदायों ने इस फैसले की आलोचना की है। उनका कहना है कि यह नियम निर्दोष लोगों को भी डराने और प्रताड़ित करने का एक जरिया बन सकता है।
पंजीकरण कराना है बेहद जरूरी
यदि आप या आपका कोई परिचित अमेरिका में रह रहा है या वहां जाने की योजना बना रहा है, तो इस नए नियम की जानकारी रखना और समय पर पंजीकरण कराना बेहद जरूरी है। नियमों की अनदेखी करना न केवल कानूनी मुसीबत में डाल सकता है, बल्कि अमेरिका में रहने के आपके अधिकार को भी समाप्त कर सकता है।
Shah Times Reporter
शाह टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता। स्थानीय, राजनीतिक, अपराध, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग।