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चुनावी बांड बिक्री का 27वां चरण जुलाई से शुरू करने की घोषणा

None • 2023-06-30 17:45:12
चुनावी बांड बिक्री का 27वां चरण जुलाई से शुरू करने की घोषणा

नई दिल्ली । सरकार ने राजनीति दलों को चंदा देने के इच्छुक लोगों के लिए चुनावी बांड (Electoral Bonds) की बिक्री का 27वां चरण तीन जुलाई से शुरू करने की घोषणा की है।
सरकार ने आज यहां जारी बयान में कहा कि भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को बिक्री के 27वें चरण में 03 जुलाई 2023 से 12 जुलाई 023 तक अपनी 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से चुनावी बांड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है।
सरकार ने 02 जनवरी, 2018 की अधिसूचना के माध्यम से चुनावी बांड स्कीम 2018 अधिसूचित की है। इस स्कीम के प्रावधानों के अनुसार ये बांड ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा जो भारत का एक नागरिक अथवा भारत में निगमित या स्थापित है, खरीदा जा सकता है। कोई व्यक्ति अकेले अथवा अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से बांड खरीद सकता है।

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इसके लिए केवल वही राजनीतिक पार्टियां बांड प्राप्त करने की पात्र होंगी जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 29क के तहत पंजीकृत हों और जिन्हें लोक सभा अथवा राज्य की विधान सभा में पिछले आम चुनाव में डाले गए कुल वोटों का कम से कम एक प्रतिशत वोट प्राप्त हुआ हो। इस बांड का नकदीकरण केवल पात्र राजनीतिक पार्टी () द्वारा प्राधिकृत बैंक के निर्दिष्ट बैंक खाते के माध्यम से किया जाएगा।

बांड जारी करने की तिथि से पन्द्रह कैलेण्डर दिवस के लिए वैध होंगे और किसी आदाता राजनीतिक दल के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा यदि बांड वैध अवधि की समाप्ति के पश्चात् जमा किया जाता है। किसी पात्र राजनीतिक दल द्वारा अपने खाते में जमा किया गया बांड को उसी दिन क्रेडिट किया जाएगा।

#ShahTimes

नई दिल्ली । सरकार ने राजनीति दलों को चंदा देने के इच्छुक लोगों के लिए चुनावी बांड (Electoral Bonds) की बिक्री का 27वां चरण तीन जुलाई से शुरू करने की घोषणा की है।
सरकार ने आज यहां जारी बयान में कहा कि भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को बिक्री के 27वें चरण में 03 जुलाई 2023 से 12 जुलाई 023 तक अपनी 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से चुनावी बांड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है।
सरकार ने 02 जनवरी, 2018 की अधिसूचना के माध्यम से चुनावी बांड स्कीम 2018 अधिसूचित की है। इस स्कीम के प्रावधानों के अनुसार ये बांड ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा जो भारत का एक नागरिक अथवा भारत में निगमित या स्थापित है, खरीदा जा सकता है। कोई व्यक्ति अकेले अथवा अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से बांड खरीद सकता है।

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इसके लिए केवल वही राजनीतिक पार्टियां बांड प्राप्त करने की पात्र होंगी जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 29क के तहत पंजीकृत हों और जिन्हें लोक सभा अथवा राज्य की विधान सभा में पिछले आम चुनाव में डाले गए कुल वोटों का कम से कम एक प्रतिशत वोट प्राप्त हुआ हो। इस बांड का नकदीकरण केवल पात्र राजनीतिक पार्टी () द्वारा प्राधिकृत बैंक के निर्दिष्ट बैंक खाते के माध्यम से किया जाएगा।

बांड जारी करने की तिथि से पन्द्रह कैलेण्डर दिवस के लिए वैध होंगे और किसी आदाता राजनीतिक दल के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा यदि बांड वैध अवधि की समाप्ति के पश्चात् जमा किया जाता है। किसी पात्र राजनीतिक दल द्वारा अपने खाते में जमा किया गया बांड को उसी दिन क्रेडिट किया जाएगा।

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Shah Times Reporter

शाह टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता। स्थानीय, राजनीतिक, अपराध, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग।

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