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साहनी आत्महत्या मामले में गुप्ता बंधुओं की जमानत हुई ख़ारिज,  पुलिस को मिली रिमांड

None • 2024-06-01 22:43:32
साहनी आत्महत्या मामले में गुप्ता बंधुओं की जमानत हुई ख़ारिज,  पुलिस को मिली रिमांड

अपर मुख्य न्याय की मजिस्ट्रेट तृतीय देहरादून में एस एस साहनी आत्महत्या मामले में गुप्ता बंधुओं की जमानत याचिका खारिज करते हुए उनकी पुलिस रिमांड अवधि स्वीकार कर ली।

एक हफ्ते पहले राजपुर रोड स्थित एक मॉल की आठवीं मंजिल से कूद कर एस एस साहनी ने की थी आत्महत्या जिसमें उत्पीड़न में गुप्ता बंधुओं अजय कुमार गुप्ता और अनिल कुमार गुप्ता का नाम आया था।

देहरादून ,मयूर गुप्ता (शाह टाइम्स)  l अपर मुख्य न्याय की मजिस्ट्रेट तृतीय देहरादून में साहनी आत्महत्या मामले में गुप्ता बंधुओं की जमानत याचिका खारिज करते हुए उनकी पुलिस रिमांड अवधि स्वीकार कर ली।

 शनिवार को भारी सुरक्षा के बीच गुप्ता बंधुओं अजय कुमार गुप्ता और अनिल कुमार गुप्ता को अपर मुख्य न्यायाधीश की मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश किया गया इस दौरान न्यायालय परिसर को छावनी में तब्दील किया गया थाl

शहर के नामी बिल्डर एस एस साहनी द्वारा 24 में को राजपुर रोड स्थित एक मॉल की आठवीं मंजिल से कूद कर अपने जीवन लीला समाप्त कर ली थी मृतक के पास से मिले दो पेज के इंग्लिश के सुसाइड नोट में कर्जन रोड स्थित गुप्ता बंधुओं अनिल कुमार गुप्ता और अजय कुमार गुप्ता पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे इसके बाद साहनी के बेटे ने भी उसी रोज राजपुर थाने पर दो पेज का हिंदी में लिखा एक शिकायती पत्र देते हुए दोनों आरोपियों पर सुसंगत धारों में अभियोग पंजीकृत करने के लिए कहा था।

राजपुर थाना अध्यक्ष पीडी भट्ट ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों अनिल कुमार गुप्ता और अजय कुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर अगले दिन न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों पर धारा 420 और 389 का मुकदमे में समावेश किया थाl तभी से दोनों शुद्धवाला जेल में बंद हैl

शनिवार को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अनिल कुमार गुप्ता और अजय कुमार गुप्ता को शुद्ध वाला जेल से अपर मुख्य न्यायाधीश  तृतीय की अदालत में दोनों को पेश किया गया जहां पर आरोपी पक्ष की ओर से उनके अधिवक्ताओं और सरकार की ओर से जबरदस्त बहस की गईl

काफी देर तक दोनों पक्षों के बीच चली बहस को सुनने के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय ने दोनों आरोपियों की जमानत खारिज करते हुए पुलिस द्वारा दोनों की डिमांड अवधि के लिए दिए गई एप्लीकेशन को स्वीकार कर लिया इस दौरान न्यायालय परिसर को छावनी में तब्दील किया गया था बाद में दोनों को शुद्धवाला जेल भेज दिया।

अपर मुख्य न्याय की मजिस्ट्रेट तृतीय देहरादून में एस एस साहनी आत्महत्या मामले में गुप्ता बंधुओं की जमानत याचिका खारिज करते हुए उनकी पुलिस रिमांड अवधि स्वीकार कर ली।

एक हफ्ते पहले राजपुर रोड स्थित एक मॉल की आठवीं मंजिल से कूद कर एस एस साहनी ने की थी आत्महत्या जिसमें उत्पीड़न में गुप्ता बंधुओं अजय कुमार गुप्ता और अनिल कुमार गुप्ता का नाम आया था।

देहरादून ,मयूर गुप्ता (शाह टाइम्स)  l अपर मुख्य न्याय की मजिस्ट्रेट तृतीय देहरादून में साहनी आत्महत्या मामले में गुप्ता बंधुओं की जमानत याचिका खारिज करते हुए उनकी पुलिस रिमांड अवधि स्वीकार कर ली।

 शनिवार को भारी सुरक्षा के बीच गुप्ता बंधुओं अजय कुमार गुप्ता और अनिल कुमार गुप्ता को अपर मुख्य न्यायाधीश की मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश किया गया इस दौरान न्यायालय परिसर को छावनी में तब्दील किया गया थाl

शहर के नामी बिल्डर एस एस साहनी द्वारा 24 में को राजपुर रोड स्थित एक मॉल की आठवीं मंजिल से कूद कर अपने जीवन लीला समाप्त कर ली थी मृतक के पास से मिले दो पेज के इंग्लिश के सुसाइड नोट में कर्जन रोड स्थित गुप्ता बंधुओं अनिल कुमार गुप्ता और अजय कुमार गुप्ता पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे इसके बाद साहनी के बेटे ने भी उसी रोज राजपुर थाने पर दो पेज का हिंदी में लिखा एक शिकायती पत्र देते हुए दोनों आरोपियों पर सुसंगत धारों में अभियोग पंजीकृत करने के लिए कहा था।

राजपुर थाना अध्यक्ष पीडी भट्ट ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों अनिल कुमार गुप्ता और अजय कुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर अगले दिन न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों पर धारा 420 और 389 का मुकदमे में समावेश किया थाl तभी से दोनों शुद्धवाला जेल में बंद हैl

शनिवार को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अनिल कुमार गुप्ता और अजय कुमार गुप्ता को शुद्ध वाला जेल से अपर मुख्य न्यायाधीश  तृतीय की अदालत में दोनों को पेश किया गया जहां पर आरोपी पक्ष की ओर से उनके अधिवक्ताओं और सरकार की ओर से जबरदस्त बहस की गईl

काफी देर तक दोनों पक्षों के बीच चली बहस को सुनने के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय ने दोनों आरोपियों की जमानत खारिज करते हुए पुलिस द्वारा दोनों की डिमांड अवधि के लिए दिए गई एप्लीकेशन को स्वीकार कर लिया इस दौरान न्यायालय परिसर को छावनी में तब्दील किया गया था बाद में दोनों को शुद्धवाला जेल भेज दिया।

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शाह टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता। स्थानीय, राजनीतिक, अपराध, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग।

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