मुंबई (Shah Times) जबसे एकनाथ शिंदे ने शिवसेना का तख्ता पलट कर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई है तबसे अगर सबसे ज्यादा मुसीबत बढ़ी है तो वो नेता संजय राऊत हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अदालत ने राउत को 15 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
यह है पूरा मामला
मुंबई की एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने गुरुवार को भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया की पत्नी डॉ. मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि के मामले में शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अदालत ने राउत को 15 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे राउत से मुआवजे के तौर पर वसूला जाएगा।
इस धारा के तहत सुनाई गई सजा
राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत मानहानि का दोषी ठहराया गया है। मुंबई के रुइया कॉलेज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रोफेसर मेधा ने राउत के खिलाफ धारा 499 (किसी तरह का आरोप लगाना या प्रकाशित करना) और 500 (मानहानि) के तहत कार्रवाई की मांग की थी। राउत ने उन पर और उनके एनजीओ युवा प्रतिष्ठान पर 100 करोड़ रुपये के शौचालय घोटाले का आरोप लगाया है।
(आगे अपडेट की जाएगी)
Shah Times Reporter
शाह टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता। स्थानीय, राजनीतिक, अपराध, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग।