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बीजेपी एमपी को 6 महीने की सजा और जुर्माना

None • 2024-02-03 14:30:56
बीजेपी एमपी को 6 महीने की सजा और जुर्माना

लखनऊ । प्रयागराज (Prayagraj) से बीजेपी (BJP) एमपी रीता बहुगुणा जोशी (Rita Bahuguna Joshi) को लखनऊ (Lucknow) की एक अदालत ने 6 महीने जेल की सजा सुनाई है और साथ में जुर्माना भी लगाया है। बीजेपी एमपी रीता बहुगुणा जोशी (Rita Bahuguna Joshi) 2012 के विधानसभा चुनाव (Assembly elections) के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में दोषी पाया गया है। एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) के स्पेशल अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंबरीश कुमार श्रीवास्तव (Ambarish Kumar Srivastava) ने यह सजा सुनाई। हालांकि, सजा सुनाए जाने के कुछ ही देर बाद कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी।

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बीजेपी एमपी रीता बहुगुणा जोशी उस वक्त कांग्रेस में थीं और लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट से बतौर प्रत्याशी प्रचार कर रही थीं। अभियोजन की ओर से अदालत को बताया गया कि 17 फरवरी 2012 की शाम जब चुनाव प्रचार खत्म हो गया था, उसके बाद भी रीता बहुगुणा जोशी (Rita Bahuguna Joshi) जनसभा को संबोध‍ित कर रही थीं। विपक्षी दलों ने इसकी श‍िकायत की, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया। थाना कृष्णा नगर (Police Station Krishna Nagar) में स्टैटिक सर्विलांस मजिस्ट्रेट मुकेश चतुर्वेदी (Mukesh Chaturvedi) ने 17 फरवरी 2012 को रिपोर्ट दर्ज कराई। सजा सुनाए जाने के वक्‍त सांसद रीता बहुगुणा जोशी (Rita Bahuguna Joshi) कोर्ट में मौजूद थीं।

20 फरवरी 2021 को जोशी के विरुद्ध अदालत ने आरोप तय किए थे। उन्‍हें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-126 के तहत दोषी पाया गया। अदालत ने उन्‍हें छह महीने कारावास और एक हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) की धारा-188 के तहत सौ रुपए का जुर्माना लगाया। इसके तुरंत बाद उन्‍हें ह‍िरासत में ले ल‍िया गया बाद में उन्‍होंने जमानत के ल‍िए अर्जी दी, जिसे स्‍वीकार करते हुए अदालत ने 20 हजार रुपए के बंधपत्र पर रिहा करने का आदेश दिया।

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लखनऊ । प्रयागराज (Prayagraj) से बीजेपी (BJP) एमपी रीता बहुगुणा जोशी (Rita Bahuguna Joshi) को लखनऊ (Lucknow) की एक अदालत ने 6 महीने जेल की सजा सुनाई है और साथ में जुर्माना भी लगाया है। बीजेपी एमपी रीता बहुगुणा जोशी (Rita Bahuguna Joshi) 2012 के विधानसभा चुनाव (Assembly elections) के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में दोषी पाया गया है। एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) के स्पेशल अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंबरीश कुमार श्रीवास्तव (Ambarish Kumar Srivastava) ने यह सजा सुनाई। हालांकि, सजा सुनाए जाने के कुछ ही देर बाद कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी।

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बीजेपी एमपी रीता बहुगुणा जोशी उस वक्त कांग्रेस में थीं और लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट से बतौर प्रत्याशी प्रचार कर रही थीं। अभियोजन की ओर से अदालत को बताया गया कि 17 फरवरी 2012 की शाम जब चुनाव प्रचार खत्म हो गया था, उसके बाद भी रीता बहुगुणा जोशी (Rita Bahuguna Joshi) जनसभा को संबोध‍ित कर रही थीं। विपक्षी दलों ने इसकी श‍िकायत की, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया। थाना कृष्णा नगर (Police Station Krishna Nagar) में स्टैटिक सर्विलांस मजिस्ट्रेट मुकेश चतुर्वेदी (Mukesh Chaturvedi) ने 17 फरवरी 2012 को रिपोर्ट दर्ज कराई। सजा सुनाए जाने के वक्‍त सांसद रीता बहुगुणा जोशी (Rita Bahuguna Joshi) कोर्ट में मौजूद थीं।

20 फरवरी 2021 को जोशी के विरुद्ध अदालत ने आरोप तय किए थे। उन्‍हें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-126 के तहत दोषी पाया गया। अदालत ने उन्‍हें छह महीने कारावास और एक हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) की धारा-188 के तहत सौ रुपए का जुर्माना लगाया। इसके तुरंत बाद उन्‍हें ह‍िरासत में ले ल‍िया गया बाद में उन्‍होंने जमानत के ल‍िए अर्जी दी, जिसे स्‍वीकार करते हुए अदालत ने 20 हजार रुपए के बंधपत्र पर रिहा करने का आदेश दिया।

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शाह टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता। स्थानीय, राजनीतिक, अपराध, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग।

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