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दिल्ली कोचिंग हादसे में बेसमेंट के सह-मालिकों की जमानत याचिका पर Court ने CBI को नोटिस जारी किया

None • 2024-08-07 11:43:23
दिल्ली कोचिंग हादसे में बेसमेंट के सह-मालिकों की जमानत याचिका पर Court ने CBI को नोटिस जारी किया

राउज ऐवन्यू कोर्ट ने मामले में CBI को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि इस मामले पर 9 अगस्त को अगली सुनवाई होगी।

~Tanu

(शाह टाइम्स)। Delhi के राऊज एवेन्यू Court में ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में राउ IAS स्टडी सर्कल में हुई 3 छात्रों की मौत के मामले में गिरफ्तार चार सह-मालिकों ने जमानत की याचिका दायर की थी। जिसमें Delhi हाईकोर्ट ने 2 अगस्त को इस मामले की जांच CBI को सौंप दिया गया था।

आपको बता दें कि इस बीच जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान CBI के वकील ने कोर्ट में बताया हैं कि मामले में अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है। जिसमें FIR दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। जिस दौरान राउज ऐवन्यू कोर्ट ने मामले में CBI को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि इस मामले पर 9 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। जिसमें प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अंजू बजाज चांदना चारों की जमानत याचिका पर सुनवाई की। 

इससे पहले 4 सह मालिकों की जमानत याचिका का निस्तारण करते हुए 30 हजारी कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने कहा कि, 'यह मामला अब CBI को ट्रांसफर किया जा चुका है और इसी वजह से याचिका को CBI कोर्ट में दाखिल करें। तेजिंदर सिंह, परविंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह ने जमानत याचिका दायर की थी। आपको बता दें कि इस मामले में सेशंस कोर्ट पहले ही थार चालक मनुज कथूरिया को जमानत दे चुकी है। 

राउज ऐवन्यू कोर्ट ने मामले में CBI को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि इस मामले पर 9 अगस्त को अगली सुनवाई होगी।

~Tanu

(शाह टाइम्स)। Delhi के राऊज एवेन्यू Court में ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में राउ IAS स्टडी सर्कल में हुई 3 छात्रों की मौत के मामले में गिरफ्तार चार सह-मालिकों ने जमानत की याचिका दायर की थी। जिसमें Delhi हाईकोर्ट ने 2 अगस्त को इस मामले की जांच CBI को सौंप दिया गया था।

आपको बता दें कि इस बीच जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान CBI के वकील ने कोर्ट में बताया हैं कि मामले में अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है। जिसमें FIR दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। जिस दौरान राउज ऐवन्यू कोर्ट ने मामले में CBI को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि इस मामले पर 9 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। जिसमें प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अंजू बजाज चांदना चारों की जमानत याचिका पर सुनवाई की। 

इससे पहले 4 सह मालिकों की जमानत याचिका का निस्तारण करते हुए 30 हजारी कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने कहा कि, 'यह मामला अब CBI को ट्रांसफर किया जा चुका है और इसी वजह से याचिका को CBI कोर्ट में दाखिल करें। तेजिंदर सिंह, परविंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह ने जमानत याचिका दायर की थी। आपको बता दें कि इस मामले में सेशंस कोर्ट पहले ही थार चालक मनुज कथूरिया को जमानत दे चुकी है। 

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शाह टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता। स्थानीय, राजनीतिक, अपराध, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग।

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