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कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को 35.5 करोड़  डॉलर का जुर्माना भरने का दिया हुक्म 

None • 2024-02-17 11:33:20
कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को 35.5 करोड़  डॉलर का जुर्माना भरने का दिया हुक्म 

न्यूयॉर्क,(Shah Times) । अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके व्यापारिक संगठनों पर धोखाधड़ी के मामले में 35.5 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया गया है।

यह जुर्माना न्यूयॉर्क की एक कोर्ट ने न्यूयॉर्क प्रांत अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स द्वारा दर्ज कराए गए व्यापारिक धोखाधड़ी मामले में शुक्रवार को लगाया। अदालत ने  ट्रम्प तथा उनके व्यापारिक संगठनों को 35.5 करोड़ डॉलर जुर्माना के तौर पर भरने का आदेश दिया ।

न्यूयॉर्क काउंटी के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आर्थर एफ. एंगोरोन ने एक निर्णय में कहा कि  डोनाल्ड ट्रंप और उनके नियंत्रण वाली संस्थाओं ने एकाउंटेंट को गलत वित्तीय डेटा प्रस्तुत किया, जिसके कारण धोखाधड़ी वाले वित्तीय विवरण सामने आए। एंगोरोन ने 92 पेज के दस्तावेज़ के सारांश में कहा, "प्रतिवादियों के तथ्य और विशेषज्ञ गवाहों ने वास्तविकता नहीं बतायी। 

प्रतिवादी जिम्मेदारी स्वीकार करने या भविष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आंतरिक नियंत्रण लगाने में विफल रहे।"न्यायाधीश ने एक स्वतंत्र मॉनिटर की नियुक्ति को जारी रखते अनुपालन के लिए एक स्वतंत्र निदेशक की स्थापना का आदेश दिया और कुछ वर्षों के लिए न्यूयॉर्क में व्यापार करने के प्रतिवादियों के अधिकार को सीमित कर दिया। अदालत ने श्री ट्रम्प, श्री एलन वीसेलबर्ग ( ट्रम्प ऑर्गनाइजेशन पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी ) और जेफरी मैककोनी (ट्रम्प ऑर्गनाइजेशन के पूर्व नियंत्रक) को किसी भी न्यूयॉर्क निगम या अन्य कानूनी इकाई के अधिकारी या निदेशक के रूप में काम करने से तीन साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। 

अदालत ने वीसेलबर्ग और मैककोनी को राज्य में किसी भी न्यूयॉर्क निगम या इसी तरह की व्यावसायिक इकाई के वित्तीय नियंत्रण कार्य में सेवा करने से स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। इसके अलावा, वीसेलबर्ग के साथ-साथ श्री ट्रम्प के पुत्र डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर और एरिक ट्रम्प पर क्रमशः 10 लाख डॉलर, 40.1 लाख और 40.1 लाख डॉलर का जुर्माना लगाया है।एरिक ट्रम्प और डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर ने फैसले की आलोचना की है और श्री ट्रम्प के वकील क्रिस किस ने अपील करने की योजना का भी संकेत दिया है। मामले की सुनवाई 02 अक्टूबर, 2023 को शुरू हुई थी और 11 जनवरी, 2024 को समाप्त हुई थी। इस मामले में श्री ट्रम्प कई बार अदालत में उपस्थित हुए थे।

Court orders Donald Trump to pay a fine of $355 million

न्यूयॉर्क,(Shah Times) । अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके व्यापारिक संगठनों पर धोखाधड़ी के मामले में 35.5 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया गया है।

यह जुर्माना न्यूयॉर्क की एक कोर्ट ने न्यूयॉर्क प्रांत अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स द्वारा दर्ज कराए गए व्यापारिक धोखाधड़ी मामले में शुक्रवार को लगाया। अदालत ने  ट्रम्प तथा उनके व्यापारिक संगठनों को 35.5 करोड़ डॉलर जुर्माना के तौर पर भरने का आदेश दिया ।

न्यूयॉर्क काउंटी के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आर्थर एफ. एंगोरोन ने एक निर्णय में कहा कि  डोनाल्ड ट्रंप और उनके नियंत्रण वाली संस्थाओं ने एकाउंटेंट को गलत वित्तीय डेटा प्रस्तुत किया, जिसके कारण धोखाधड़ी वाले वित्तीय विवरण सामने आए। एंगोरोन ने 92 पेज के दस्तावेज़ के सारांश में कहा, "प्रतिवादियों के तथ्य और विशेषज्ञ गवाहों ने वास्तविकता नहीं बतायी। 

प्रतिवादी जिम्मेदारी स्वीकार करने या भविष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आंतरिक नियंत्रण लगाने में विफल रहे।"न्यायाधीश ने एक स्वतंत्र मॉनिटर की नियुक्ति को जारी रखते अनुपालन के लिए एक स्वतंत्र निदेशक की स्थापना का आदेश दिया और कुछ वर्षों के लिए न्यूयॉर्क में व्यापार करने के प्रतिवादियों के अधिकार को सीमित कर दिया। अदालत ने श्री ट्रम्प, श्री एलन वीसेलबर्ग ( ट्रम्प ऑर्गनाइजेशन पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी ) और जेफरी मैककोनी (ट्रम्प ऑर्गनाइजेशन के पूर्व नियंत्रक) को किसी भी न्यूयॉर्क निगम या अन्य कानूनी इकाई के अधिकारी या निदेशक के रूप में काम करने से तीन साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। 

अदालत ने वीसेलबर्ग और मैककोनी को राज्य में किसी भी न्यूयॉर्क निगम या इसी तरह की व्यावसायिक इकाई के वित्तीय नियंत्रण कार्य में सेवा करने से स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। इसके अलावा, वीसेलबर्ग के साथ-साथ श्री ट्रम्प के पुत्र डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर और एरिक ट्रम्प पर क्रमशः 10 लाख डॉलर, 40.1 लाख और 40.1 लाख डॉलर का जुर्माना लगाया है।एरिक ट्रम्प और डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर ने फैसले की आलोचना की है और श्री ट्रम्प के वकील क्रिस किस ने अपील करने की योजना का भी संकेत दिया है। मामले की सुनवाई 02 अक्टूबर, 2023 को शुरू हुई थी और 11 जनवरी, 2024 को समाप्त हुई थी। इस मामले में श्री ट्रम्प कई बार अदालत में उपस्थित हुए थे।

Court orders Donald Trump to pay a fine of $355 million

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Shah Times Reporter

शाह टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता। स्थानीय, राजनीतिक, अपराध, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग।

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