देहरादून,(Shah Times)। देहरादून शहर के एक आर्किटेक्ट और उसके साथियों ने नगर के प्रसिद्ध उद्योगपति और उत्तर प्रदेश के एक कपड़ा व्यापारी के धाोरणखास स्थित जमीन को दिखाकर और उक्त जमीन की फ़र्जी रजिस्ट्री के कागज तैयार कर उसको पांच करोड़ रुपये में बेचने के नाम पर दो करोड़ रुपये लेकर उसकों हजम करने वाले तीन भू-माफि़याओं को आखिरकार राजपुर पुलिस ने अपनी पकड़े में कर उनकों अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में पेश किया जहां से उन्हे चौदह दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।
थानाध्यक्ष राजपुर पी-डी-भटट ने बताया कि वादी राकेश बत्त निवासी महंत रोड ने अभियोग पंजीकृत करवाया था कि गिरीश कोटियाल, दिनेश कुमार अग्रवाल आर्किटेक्ट और एक अन्य युवक ने राजपुर रोड स्थित धाौरण खास में 677-25 वर्ग मीजा का प्लाट दिखाया था। उन्होंने बताया कि उक्त प्लाट की की कीमत पांच करोड़ रुपये बताई गई थी। उन्होंने बताया कि राकेश बत्ता को तीनों लोगों ने जमीन अरशद कय्यूम नाम के व्यक्ति के नाम पर है और वह उसे भलि-भांति परिचित है।
थानाधयक्ष ने बताया कि तीनों ने उक्त प्लॉट को राकेश बत्ता के नाम करवाने की बात कही थी।पी-डी-भटट ने बताया कि बाद में तीनों ने अरशद कय्यूम की मुलाकात राकेश बत्ता से करवा दी थी। उन्होंने बताया कि तीनों ने धाोखाधाड़ी कर कूटरचित दस्तावेजों के आधाार पर एक इकरारनामा राकेश बत्ता के साथ कर दिया। उन्होंने बताया कि इसकी एवज में कय्यूम के खाते में 55 लाख रुपये और 25 लाख रुपये नगद उसकों दिलवाए गए। थानाध्यक्ष ने बताया कि वादी राकेश बत्ता ने बताया कि जब वह जमीन पर कब्जा लेने के लिए पहुंचे तो वहां पर अरशद कय्यूम नाम का व्यक्ति मौजूद मिला और उसने उक्त जमीन जो कि उसके नाम थी उसके कागजात राकेश बत्ता को दिखाए। उक्त तीनों के खिलाफ़ धाारा 420,467,468,471 और 120 बी का अभियोग पंजीकृत करवाया गया था।
उन्होंने बताया कि विवेचना के दौरान यह भी सामने आया कि गिरीश कोठियाल,दिनेश अग्रवाल, इमान और फ़र्जी अरशद कय्यूम द्वारा संगठित रूप से
षड्यंत्र के तहत आपराधिक घटून को अंजाम दिया गया राकेश बत्ता से दो करोड़ के चैक और 80 लाख के नगद लिए थे।
पुलिस ने पकड़े गए तीनों भू-माफि़याओं को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जहां पर सरकार की ओर से सरकारी अधिावक्ता और आरोपियों की ओर से उनके अधिावक्ताओं ने जोरदार बहस की। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट ने तीनों आरोपियों को चौदह दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।
Shah Times Reporter
शाह टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता। स्थानीय, राजनीतिक, अपराध, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग।