नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने आगामी विधानसभा चुनाव की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए इनके संबंध में मतदान समाप्त होने तक एग्जिट पोल प्रसारण करने पर मंगलवार को रोक लगा दी।
मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के विधानसभाओं के चुनाव तथा नागालैंड में तापी (सुरक्षित) सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के संबंध में यह रोक सात नवंबर पूर्वाह्न सात बजे से 30 नवंबर शाम साढ़े छह बजे तक प्रभावी होगा।
विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद टाला जा सकता है 2024 का चुनाव
आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 की उपधारा (1) के अधीन प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निर्वाचन आयोग उक्त धारा की उपधारा (2) के उपबंधों के मद्देनजर सात नंबर को पूर्वाह्न सात बजे से 30 नवंबर शाम साढ़े छह बजे की अवधि के बीच किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल रोक लगा रहा है। आयोग ने कहा है कि इन चुनाव के संबंध में मतदान के समाप्त होने के पहले 48 घंटों के दौरान किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जनमत सर्वे रिपोर्ट भी प्रसारित नहीं की जा सकती है।
नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने आगामी विधानसभा चुनाव की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए इनके संबंध में मतदान समाप्त होने तक एग्जिट पोल प्रसारण करने पर मंगलवार को रोक लगा दी।
मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के विधानसभाओं के चुनाव तथा नागालैंड में तापी (सुरक्षित) सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के संबंध में यह रोक सात नवंबर पूर्वाह्न सात बजे से 30 नवंबर शाम साढ़े छह बजे तक प्रभावी होगा।
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आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 की उपधारा (1) के अधीन प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निर्वाचन आयोग उक्त धारा की उपधारा (2) के उपबंधों के मद्देनजर सात नंबर को पूर्वाह्न सात बजे से 30 नवंबर शाम साढ़े छह बजे की अवधि के बीच किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल रोक लगा रहा है। आयोग ने कहा है कि इन चुनाव के संबंध में मतदान के समाप्त होने के पहले 48 घंटों के दौरान किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जनमत सर्वे रिपोर्ट भी प्रसारित नहीं की जा सकती है।
Shah Times Reporter
शाह टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता। स्थानीय, राजनीतिक, अपराध, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग।