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21वीं सदी में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अभूतपूर्व हमलों में से एक : एलन मस्क

None 2024-08-31 11:33:57
21वीं सदी में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अभूतपूर्व हमलों में से एक : एलन मस्क

ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को निलंबित करने का आदेश दिया

वाशिंगटन, (Shah Times) । X सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मालिक और अमेरिकी उद्यमी एलन मस्क ने ब्राजील में एक्स को निलंबित करने के फैसले पर टिप्पणी करते हुए इसे 21वीं सदी में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अभूतपूर्व हमलों में से एक कहा।

गौरतलब है कि ब्राजीलियाई सुप्रीम फेडरल कोर्ट के न्यायाधीश डी मोरेस ने शुक्रवार को देश में एक्स को निलंबित करने का आदेश दिया।न्यायाधीश मोरेस ने पहले मस्क को 24 घंटे के अंदर अदालत को सूचित करने का आदेश दिया था कि ब्राजील में एक्स का नया कानूनी प्रतिनिधि कौन होगा, अन्यथा इसे निलंबित कर दिया जाएगा।गुरुवार शाम को यह समय सीमा समाप्त हो गई। एक्स ने शुक्रवार को कहा कि वह ब्राजील की एक अदालत के अवैध आदेशों का पालन करने से इनकार करता है और उसे देश में बंद होने की उम्मीद करता है।अगस्त के मध्य में, एक्स ने सेंसरशिप और उपयोगकर्ता एकाउंट की जानकारी की मांग के साथ मोरेस का एक पत्र प्रकाशित किया था जिसमें कहा गया था कि यह न केवल ब्राजील में, बल्कि अमेरिका और अर्जेंटीना में भी उपयोगकर्ताओं को प्रभावित कर सकता है। इससे कुछ समय पहले, एक्स ने ब्राजील में कई एकाउंट की सेंसरशिप का अनुरोध करते हुए न्यायाधीश का एक पत्र पोस्ट किया था।

 ब्राजील सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अलेक्जेंड्रे डी मोरेस ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को पूरे देश में निलंबित करने का आदेश दिया, क्योंकि कंपनी ने देश में कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त करने से इनकार कर दिया था।बुधवार को, न्यायाधीश मोरेस ने एलोन मस्क के स्वामित्व वाले एक्स को एक प्रतिनिधि नामित करने के लिए 24 घंटे की समय सीमा दी थी। एक्स ने 17 अगस्त को अपना ब्राज़ील कार्यालय बंद कर दिया, यह दावा करते हुए कि उसके पूर्व कानूनी प्रतिनिधि को हिरासत में लेने की धमकियां दी गई थीं।तख्तापलट संबंधित सामग्री को बढ़ावा देने या लोकतंत्र को कमजोर करने वाले प्रोफाइल को हटाने के अदालती आदेशों का पालन करने से प्लेटफॉर्म द्वारा मना करने पर एक्स का कई महीनों से न्यायाधीश मोरेस के साथ संघर्ष चल रहा था।

ब्राज़ीलियाई सुप्रीम फ़ेडरल कोर्ट (एसटीएफ) ने एक्स को गैर-अनुपालन के लिए 1.8 करोड़ रियास (लगभग 32 लाख अमेरिकी डॉलर) का जुर्माना भरने का भी आदेश दिया।न्यायाधीश ने कंपनी द्वारा बार-बार, अदालत के आदेशों की जानबूझकर अवहेलना करने और दैनिक जुर्माना देने से इनकार करने का हवाला देते हुए उसे निलंबित करने के निर्णय को सही ठहराया। 

उन्होंने एक्स पर ब्राजील की कानूनी प्रणाली की अवहेलना करने और सोशल मीडिया पर कानूनविहीन क्षेत्र बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया, विशेष रूप से 2024 नगरपालिका चुनावों की तैयारी में।न्यायाधीश मोरेस ने कहा कि एक्स ने "चरमपंथी समूहों और डिजिटल मिलिशिया की कार्रवाइयों को सुविधाजनक बनाया है, जिससे नाजी, नस्लवादी, फासीवादी, घृणित और लोकतंत्र विरोधी भाषण का प्रसार हो रहा है," विशेष रूप से आगामी चुनावों से पहले।

ब्राज़ीलियाई न्यायाधीश ने ब्राजील की राष्ट्रीय दूरसंचार एजेंसी (एनाटेल) को 24 घंटे के भीतर ब्राजील में एक्स तक पहुंच को अवरुद्ध करने का भी निर्देश दिया। ऐप्पल और गूगल को अपने ऑनलाइन स्टोर से एक्स ऐप को हटाने के लिए पांच दिन का समय दिया गया है।इसके अलावा, किसी भी व्यक्ति या कंपनी पर 50,000 रीसिस (लगभग 10,000 अमेरिकी डॉलर) का दैनिक जुर्माना लगाया जाएगा जो प्रतिबंध के बाद एक्स तक पहुंचने के लिए वीपीएन जैसे तरीकों का उपयोग करता है।

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शाह टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता। स्थानीय, राजनीतिक, अपराध, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग।

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