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पूर्व विधायक चैंपियन एक बार फिर चर्चाओं में, गनर मामले में सरकार से जवाब तलब

None 2023-09-27 16:55:12
पूर्व विधायक चैंपियन एक बार फिर चर्चाओं में, गनर मामले में सरकार से जवाब तलब

पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैम्पियन और उनकी पत्नी, पिता और बेटे को गनर मुहैया कराये जाने का मामला उच्च न्यायालय पहुंच गया है

नैनीताल । उत्तराखंड उच्च न्यायालय (Uttarakhand High Court) ने हरिद्वार खानपुर (Haridwar Khanpur) के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह (Kunwar Pranav Singh) चैम्पियन एक बार फिर चर्चाओं में हैं। पूर्व विधायक चैंपियन और उनकी पत्नी, पिता और बेटे को गनर (सुरक्षाकर्मी) मुहैया कराये जाने का मामला उच्च न्यायालय पहुंच गया है।

अदालत ने सरकार और पूर्व विधायक चैंपियन के अलावा सभी परिवारिक सदस्यों को अलग-अलग नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को है। इस मामले को हरिद्वार निवासी इमरान की ओर से एक जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गयी है। साथ ही प्रकरण की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की युगलपीठ में हुई।

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याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उच्च न्यायालय (High Court) ने 10 नवम्बर 2016 को एक आदेश जारी कर सरकार को ऐसे मामले में एक कमेटी के गठन करने और उसकी सिफारिश पर गनर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये थे। याचिकाकर्ता का आरोप है कि सरकार ने पूर्व विधायक चैंपियन, उनके पिता कुंवर नरेन्द्र सिंह, बेटा कुंवर दिव्य प्रताप सिंह और पत्नी को गनर उपलब्ध कराने के मामले में उच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया है। उन्हें नियमों के विपरीत कुल पांच गनर उपलब्ध कराये गये हैं।

याचिका में यह भी आरोप है कि पूर्व विधायक ने नियमों के विपरीत अपनी निजी कार को पायलट कार में तब्दील कर दिया और उसमें हूटर लगाकर उसे पायलट कार के रूप में उपयोग किया जा रहा है जो कि गलत है।

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अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए सचिव गृह, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार (Ashok Kumar), पुलिस महानिरीक्षक सतर्कता एवं हरिद्वार के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर याचिका में उठाये गये बिन्दुओं पर जवाब देने को कहा है।

अदालत ने कुंवर प्रणव सिंह (Kunwar Pranav Singh) चैंपियन और उनके पिता, पत्नी और बेटे को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में यह भी कहा गया कि प्रदेश सरकार की ओर से आज तक 197 लोगों को 610 गनर उपलब्ध कराये गये हैं। इस मामले में अगली सुनवाई आठ दिसंबर को होगी।

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Shah Times Reporter

शाह टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता। स्थानीय, राजनीतिक, अपराध, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग।

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