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तोशाखाना मामले में इमरान की खान की अपील पर सुनवाई

None • 2023-08-17 09:14:04
तोशाखाना मामले में इमरान की खान की अपील पर सुनवाई

इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट ने पांच अगस्त को पीटीआई प्रमुख इमरान खान को “भ्रष्ट आचरण” का दोषी पाया और मामले में उन्हें तीन साल जेल की सजा सुनाई

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की अटक जेल में बंद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (pti) के अध्यक्ष इमरान खान( imran Khan) के तोशाखाना (tosha Khana) मामले में दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ दायर याचिका पर इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (ihc) 22 अगस्त को सुनवाई करेगा।
मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक और न्यायमूर्ति तारिक महमूद जहांगीरी की खंडपीठ श्री खान की याचिका पर सुनवाई करेगी।
इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट ने पांच अगस्त को पीटीआई प्रमुख को “भ्रष्ट आचरण” का दोषी पाया और मामले में उन्हें तीन साल जेल की सजा सुनाई। फैसले का मतलब यह है कि श्री खान आम चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य हो गए हैं।
अदालत ने तीस पेज के आदेश में कहा था, “उन्होंने (इमरान) तोशाखाना से प्राप्त उपहारों के बारे में गलत जानकारी दी और उनकी झूठ साबित भी हो चुकी है।''
सुनवाई में फैसले की प्रत्याशा में पुलिस पहले से ही तैयार थी और अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हुमायूं दिलावर द्वारा फैसला सुनाए जाने के कुछ मिनट बाद ही पुलिस हरकत में आ गई तथा श्री खान को लाहौर में उसके जमान पार्क आवास से गिरफ्तार कर लिया।
पीटीआई अध्यक्ष ने इसके बाद अपनी सजा के खिलाफ अपने वकील ख्वाजा हारिस अहमद और बैरिस्टर गोहर अली खान के माध्यम से आईएचसी से संपर्क किया था और आईएचसी से उनकी अपील पर अंतिम फैसला आने तक उनकी कारावास की सजा को निलंबित करने का आग्रह किया था।

इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट ने पांच अगस्त को पीटीआई प्रमुख इमरान खान को “भ्रष्ट आचरण” का दोषी पाया और मामले में उन्हें तीन साल जेल की सजा सुनाई

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की अटक जेल में बंद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (pti) के अध्यक्ष इमरान खान( imran Khan) के तोशाखाना (tosha Khana) मामले में दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ दायर याचिका पर इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (ihc) 22 अगस्त को सुनवाई करेगा।
मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक और न्यायमूर्ति तारिक महमूद जहांगीरी की खंडपीठ श्री खान की याचिका पर सुनवाई करेगी।
इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट ने पांच अगस्त को पीटीआई प्रमुख को “भ्रष्ट आचरण” का दोषी पाया और मामले में उन्हें तीन साल जेल की सजा सुनाई। फैसले का मतलब यह है कि श्री खान आम चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य हो गए हैं।
अदालत ने तीस पेज के आदेश में कहा था, “उन्होंने (इमरान) तोशाखाना से प्राप्त उपहारों के बारे में गलत जानकारी दी और उनकी झूठ साबित भी हो चुकी है।''
सुनवाई में फैसले की प्रत्याशा में पुलिस पहले से ही तैयार थी और अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हुमायूं दिलावर द्वारा फैसला सुनाए जाने के कुछ मिनट बाद ही पुलिस हरकत में आ गई तथा श्री खान को लाहौर में उसके जमान पार्क आवास से गिरफ्तार कर लिया।
पीटीआई अध्यक्ष ने इसके बाद अपनी सजा के खिलाफ अपने वकील ख्वाजा हारिस अहमद और बैरिस्टर गोहर अली खान के माध्यम से आईएचसी से संपर्क किया था और आईएचसी से उनकी अपील पर अंतिम फैसला आने तक उनकी कारावास की सजा को निलंबित करने का आग्रह किया था।

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शाह टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता। स्थानीय, राजनीतिक, अपराध, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग।

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