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तौहीन रिसालत मामले में जमियत उलेमा ए हिंद ने FIR में बीएनएस की धारा 299 को शामिल करने की मांग 

None 2024-10-05 22:04:45
तौहीन रिसालत मामले में जमियत उलेमा ए हिंद ने FIR में बीएनएस की धारा 299 को शामिल करने की मांग 

यति नरसिंहानंद को तौहीन रिसालत मामले में हिरासत में लिया जमियत उलेमा ए हिंद ने एफआईआर में बीएनएस की धारा 299 को शामिल करने की मांग की 

गाज़ियाबाद,(Shah Times) । गाज़ियाबाद में आज तौहीन रिसालत के एक गंभीर मामले में विवादास्पद यति नरसिंहानंद को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के मुताबिक, नरसिंहानंद ने अपने हालिया बयान में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था, जो धार्मिक भावनाओं को भड़काने के समान थे। इस मामले में पुलिस ने जांच आरंभ कर दी है और संबंधित धाराओं के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस बीच, जमियत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी के निर्देश पर, आज जमियत उलेमा ए हिंद का एक प्रतिनिधिमंडल पुनः गाज़ियाबाद पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल ने एडीशनल पुलिस कमिश्नर दिनेश कुमार पी से मुलाकात कर यती नरसिंहानंद के खिलाफ एक नई प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि पहले दर्ज की गई एफआईआर नाकाफी है और इसके तहत भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराएँ 79, 196(a), 197(c) & (d), 299, 302, और 352 के तहत भी मामला दर्ज किया जाना चाहिए।

पुलिस ने अब तक जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, उनमें बीएनएस 302 शामिल है, जो सामान्य रूप से मामूली नफरत भरे बयानों के लिए प्रयोग होती है और जिसके तहत अधिकतम एक वर्ष की सजा हो सकती है। प्रतिनिधिमंडल ने इस धारणा को असंतोषजनक बताते हुए कहा कि यह गंभीर मामलों में अपराधियों को संरक्षण देने का प्रयास है।

गौरतलब है कि कल,  जमीयत के महासचिव मौलाना हकीमुद्दीन कासमी के नेतृत्व में जब जमियत का एक अन्य प्रतिनिधिमंडल पुलिस कमिश्नर से मिला था, तब भी इसी प्रकार  की कमी की शिकायत की गई थी।

इसके अतिरिक्त, जमियत उलेमा ए हिंद की ओर से देश भर के विभिन्न स्थानों पर पुलिस शिकायतें और ज्ञापन भेजने का सिलसिला लगातार जारी है। बिहार, उत्तर प्रदेश, और हैदराबाद में भी यती नरसिंहानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। तोहिन रिसालत के अपराधियों को सुनिश्चित सजा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास जारी रहेगा।

आज के प्रतिनिधिमंडल में एडवोकेट आकिब बेग, जमियत उलेमा गाज़ियाबाद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना असजद कासमी, मौलाना गय्यूर कासमी", मौलाना ज़ियाउल्लाह कासमी, और कारी अब्दुल मोईद चौधरी शामिल थे। 

एडीशनल पुलिस कमिश्नर दिनेश कुमार ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उनकी चिंताओं को गंभीरता से लिया जाएगा और पुलिस इस मामले में आगे की धाराओं को जोड़ने पर विचार करेगी।l

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शाह टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता। स्थानीय, राजनीतिक, अपराध, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग।

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