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जालंधर में चल रहे स्लॉटर हाउस का सरगना मेरठ से गिरफ्तार

None • 2023-08-27 17:14:23
जालंधर में चल रहे स्लॉटर हाउस का सरगना मेरठ से गिरफ्तार

जालंधर। पंजाब (Punjab) के जालंधर (Jalandhar) में सात अगस्त को गांव धोगड़ी में पकड़ी गई गौ मांस की फैक्ट्री (Beef factory) के सरगना को देहात पुलिस (Countryside police) ने उत्तर प्रदेश (UP) के मेरठ (meerut) जिले से गिरफ्तार कर लिया है।
आरोपी की पहचान मेरठ (Meerut) के शास्त्री नगर (Shastri Nagar) निवासी इमरान कुरेशी के रूप में हुई है। उसने शिवम राजपूत (Shivam Rajput) के फर्जी नाम से फैक्ट्री की लीज डीड पर हस्ताक्षर किए थे।

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ग्रामीण पुलिस (Rural police) के प्रवक्ता ने रविवार को यहां जारी प्रेस वयान में कहा कि सात अगस्त को, पटियाला के सतीश कुमार की शिकायत पर, पुलिस ने गाँव धोगड़ी में एक टोका फैक्ट्री पर छापा मारा और 405 पैकेट (20 किलो प्रति पैकेट) कुल 8100 किलो गोमांस बरामद किया था । इस मामले में शामिल अब तक 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक कांटे, लिफाफे, मीट काटने वाले चाकू आदि भी जब्त किए थे। भारतीय दंड संहिता 7 अगस्त को आदमपुर पुलिस स्टेशन में धारा 295-ए, 153-ए, 428, 429 और 120-बी और पंजाब गोहत्या रोकथाम अधिनियम, 1955 की धारा 5 और 8 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

प्रवक्ता ने बताया कि किराये का अनुबंध इमरान कुरेशी ने फर्जी नाम से किया था, इसलिए इस मामले में आई.पी.सी. धारा 465, 468 और 471 भी जोड़ी गई है। आरोपी को पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा ताकि उससे पूरे रैकेट के बारे में पूछताछ की जा सके।

#ShahTimes

जालंधर। पंजाब (Punjab) के जालंधर (Jalandhar) में सात अगस्त को गांव धोगड़ी में पकड़ी गई गौ मांस की फैक्ट्री (Beef factory) के सरगना को देहात पुलिस (Countryside police) ने उत्तर प्रदेश (UP) के मेरठ (meerut) जिले से गिरफ्तार कर लिया है।
आरोपी की पहचान मेरठ (Meerut) के शास्त्री नगर (Shastri Nagar) निवासी इमरान कुरेशी के रूप में हुई है। उसने शिवम राजपूत (Shivam Rajput) के फर्जी नाम से फैक्ट्री की लीज डीड पर हस्ताक्षर किए थे।

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ग्रामीण पुलिस (Rural police) के प्रवक्ता ने रविवार को यहां जारी प्रेस वयान में कहा कि सात अगस्त को, पटियाला के सतीश कुमार की शिकायत पर, पुलिस ने गाँव धोगड़ी में एक टोका फैक्ट्री पर छापा मारा और 405 पैकेट (20 किलो प्रति पैकेट) कुल 8100 किलो गोमांस बरामद किया था । इस मामले में शामिल अब तक 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक कांटे, लिफाफे, मीट काटने वाले चाकू आदि भी जब्त किए थे। भारतीय दंड संहिता 7 अगस्त को आदमपुर पुलिस स्टेशन में धारा 295-ए, 153-ए, 428, 429 और 120-बी और पंजाब गोहत्या रोकथाम अधिनियम, 1955 की धारा 5 और 8 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

प्रवक्ता ने बताया कि किराये का अनुबंध इमरान कुरेशी ने फर्जी नाम से किया था, इसलिए इस मामले में आई.पी.सी. धारा 465, 468 और 471 भी जोड़ी गई है। आरोपी को पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा ताकि उससे पूरे रैकेट के बारे में पूछताछ की जा सके।

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Shah Times Reporter

शाह टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता। स्थानीय, राजनीतिक, अपराध, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग।

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