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LG ने की केजरीवाल सरकार की ओर से नियुक्त 400 कर्मचारियों की सेवा समाप्त

None • 2023-07-04 13:04:55
LG ने की केजरीवाल सरकार की ओर से नियुक्त 400 कर्मचारियों की सेवा समाप्त

नई दिल्ली । दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना (VK Saxena) ने आरक्षण के संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने के आरोप में दिल्ली सरकार द्वारा नियुक्त 400 लोगों की सेवाएं समाप्त कर दीं। उपराज्यपाल कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि बर्खास्त किए गए कर्मचारी 23 विभागों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) में कार्यरत थे। कर्मचारियों को फेलो, एसोसिएट फेलो, सलाहकार, उप सलाहकार, विशेषज्ञ, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी और सलाहकार के रूप में तैनात किया गया था।

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये नियुक्तियां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण के संवैधानिक प्रावधानों का कथित उल्लंघन करते हुए की गईं। सूत्रों ने कहा कि कर्मचारियों को पिछले दरवाजे से नियुक्त किया गया था और उनके पास आवश्यक योग्यता या अनुभव नहीं था।

सूत्रों के मुताबिक, 45 दिनों या उससे अधिक समय तक चलने वाली सभी अस्थायी नियुक्तियों में एससी/एसटी/ओबीसी के लिए आरक्षण प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए। सूत्रों ने कहा कि ऐसे सभी मामलों में दिल्ली सरकार द्वारा 45 दिनों से अधिक के लिए अस्थायी नियुक्तियां दी गईं, जो एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों का खुला उल्लंघन है।

#ShahTimes

नई दिल्ली । दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना (VK Saxena) ने आरक्षण के संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने के आरोप में दिल्ली सरकार द्वारा नियुक्त 400 लोगों की सेवाएं समाप्त कर दीं। उपराज्यपाल कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि बर्खास्त किए गए कर्मचारी 23 विभागों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) में कार्यरत थे। कर्मचारियों को फेलो, एसोसिएट फेलो, सलाहकार, उप सलाहकार, विशेषज्ञ, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी और सलाहकार के रूप में तैनात किया गया था।

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये नियुक्तियां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण के संवैधानिक प्रावधानों का कथित उल्लंघन करते हुए की गईं। सूत्रों ने कहा कि कर्मचारियों को पिछले दरवाजे से नियुक्त किया गया था और उनके पास आवश्यक योग्यता या अनुभव नहीं था।

सूत्रों के मुताबिक, 45 दिनों या उससे अधिक समय तक चलने वाली सभी अस्थायी नियुक्तियों में एससी/एसटी/ओबीसी के लिए आरक्षण प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए। सूत्रों ने कहा कि ऐसे सभी मामलों में दिल्ली सरकार द्वारा 45 दिनों से अधिक के लिए अस्थायी नियुक्तियां दी गईं, जो एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों का खुला उल्लंघन है।

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शाह टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता। स्थानीय, राजनीतिक, अपराध, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग।

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