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विवाहिता के कत्ल मामले में मुजरिम पति व ससुर को उम्रकैद

None 2023-10-20 14:54:23
विवाहिता के कत्ल मामले में मुजरिम पति व ससुर को उम्रकैद

बुलंदशहर। यूपी के बुलन्दशहर (Bulandshahr) जिले में न्यायालय ने दहेज की खातिर विवाहिता की हत्या किये जाने के मामले में पति व ससुर को मुजरिम पाये जाने के बाद उम्रकैद की सजा सुनायी है साथ ही दस-दस हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता सुरेन्द्र सिंह चौहान (Surendra Singh Chauhan) ने बताया कि ग्राम सतोहा (Satoha) थाना छतारी निवासी डोरीलाल की पुत्री कलावती की शादी वर्ष 2020 में जिले के ही गांव रूसी थाना छतारी निवासी ओमप्रकाश के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही पति व ससुर द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर कलावती को परेशान किया जाने लगा। ससुरालपक्ष अतिरिक्त दहेज के रूप में सोने की चैन, अंगूठी व भैंस की मांग कर रहा था। शादी के लगभग डेढ़ वर्ष बाद कलावती की फांसी लगाकर हत्या कर दी गई।

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जिले के अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्याय प्रथम ज्ञान प्रकाश तिवारी द्वारा इस वाद में मृतका के पति ओमप्रकाश व ससुर पप्पू को दोषी मानते हुए दोनों को आजीवन कारावास की सजा व दस-दस हजार रूपये के आर्थिक दंड से दंडित किया गया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी केशवदेव देव शर्मा द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किये गये, जिसमें दोषियों के विरूद्व आईपीसी की धारा 498ए व 304बी के तहत कार्रवाई की गई।

https://shahtimesnews.com/rapidx-train-namo-bharat-a-glimpse-of-future-india-modi/

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बुलंदशहर। यूपी के बुलन्दशहर (Bulandshahr) जिले में न्यायालय ने दहेज की खातिर विवाहिता की हत्या किये जाने के मामले में पति व ससुर को मुजरिम पाये जाने के बाद उम्रकैद की सजा सुनायी है साथ ही दस-दस हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता सुरेन्द्र सिंह चौहान (Surendra Singh Chauhan) ने बताया कि ग्राम सतोहा (Satoha) थाना छतारी निवासी डोरीलाल की पुत्री कलावती की शादी वर्ष 2020 में जिले के ही गांव रूसी थाना छतारी निवासी ओमप्रकाश के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही पति व ससुर द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर कलावती को परेशान किया जाने लगा। ससुरालपक्ष अतिरिक्त दहेज के रूप में सोने की चैन, अंगूठी व भैंस की मांग कर रहा था। शादी के लगभग डेढ़ वर्ष बाद कलावती की फांसी लगाकर हत्या कर दी गई।

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जिले के अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्याय प्रथम ज्ञान प्रकाश तिवारी द्वारा इस वाद में मृतका के पति ओमप्रकाश व ससुर पप्पू को दोषी मानते हुए दोनों को आजीवन कारावास की सजा व दस-दस हजार रूपये के आर्थिक दंड से दंडित किया गया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी केशवदेव देव शर्मा द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किये गये, जिसमें दोषियों के विरूद्व आईपीसी की धारा 498ए व 304बी के तहत कार्रवाई की गई।

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शाह टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता। स्थानीय, राजनीतिक, अपराध, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग।

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