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यूपी विधानसभा में लव जिहाद बिल पास, उम्रकैद तक की होगी सजा

None • 2024-07-30 20:01:05
यूपी विधानसभा में लव जिहाद बिल पास, उम्रकैद तक की होगी सजा
यूपी विधानसभा में मंगलवार को लव जिहाद से जुड़ा बिल पास हो गया है. इस बिल में अब आरोपियों को उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है।

Lucknow, (Shah Times )। यूपी विधानसभा में मंगलवार को लव जिहाद से जुड़ा बिल पास हो गया है. इस बिल में अब आरोपियों को उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। इस कानून में कई अपराधों की सजा बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई है। लव जिहाद के तहत कई नए अपराध भी इसमें जोड़े गए हैं।

यूपी विधानसभा में मंगलवार को लव जिहाद से जुड़ा बिल पास हो गया है। इस बिल में अब आरोपियों को उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। इस कानून में कई अपराधों की सजा बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई है। लव जिहाद के तहत कई नए अपराध भी इसमें जोड़े गए हैं। बता दें कि इससे जुड़ा विधेयक योगी सरकार ने सोमवार को सदन में पेश किया था।

जानें नए बिल में क्या है प्रावधान

  1. नए कानून में दोषी पाए जाने पर 20 साल की कैद या आजीवन कारावास का प्रावधान है।
  2. अब कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण के मामलों में एफआईआर दर्ज करा सकता है।
  3. पहले मामले में सूचना या शिकायत देने के लिए पीड़ित, माता-पिता या भाई-बहन की मौजूदगी जरूरी थी।
  4. लव जिहाद के मामलों की सुनवाई सत्र न्यायालय से नीचे की कोई अदालत नहीं करेगी।
  5. लव जिहाद के मामले में सरकारी वकील को मौका दिए बिना जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा।
  6. इसमें सभी अपराधों को गैर-जमानती बनाया गया है।
यूपी विधानसभा में मंगलवार को लव जिहाद से जुड़ा बिल पास हो गया है. इस बिल में अब आरोपियों को उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है।

Lucknow, (Shah Times )। यूपी विधानसभा में मंगलवार को लव जिहाद से जुड़ा बिल पास हो गया है. इस बिल में अब आरोपियों को उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। इस कानून में कई अपराधों की सजा बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई है। लव जिहाद के तहत कई नए अपराध भी इसमें जोड़े गए हैं।

यूपी विधानसभा में मंगलवार को लव जिहाद से जुड़ा बिल पास हो गया है। इस बिल में अब आरोपियों को उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। इस कानून में कई अपराधों की सजा बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई है। लव जिहाद के तहत कई नए अपराध भी इसमें जोड़े गए हैं। बता दें कि इससे जुड़ा विधेयक योगी सरकार ने सोमवार को सदन में पेश किया था।

जानें नए बिल में क्या है प्रावधान

  1. नए कानून में दोषी पाए जाने पर 20 साल की कैद या आजीवन कारावास का प्रावधान है।
  2. अब कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण के मामलों में एफआईआर दर्ज करा सकता है।
  3. पहले मामले में सूचना या शिकायत देने के लिए पीड़ित, माता-पिता या भाई-बहन की मौजूदगी जरूरी थी।
  4. लव जिहाद के मामलों की सुनवाई सत्र न्यायालय से नीचे की कोई अदालत नहीं करेगी।
  5. लव जिहाद के मामले में सरकारी वकील को मौका दिए बिना जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा।
  6. इसमें सभी अपराधों को गैर-जमानती बनाया गया है।
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Shah Times Reporter

शाह टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता। स्थानीय, राजनीतिक, अपराध, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग।

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