Lucknow, (Shah Times )। यूपी विधानसभा में मंगलवार को लव जिहाद से जुड़ा बिल पास हो गया है. इस बिल में अब आरोपियों को उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। इस कानून में कई अपराधों की सजा बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई है। लव जिहाद के तहत कई नए अपराध भी इसमें जोड़े गए हैं।
यूपी विधानसभा में मंगलवार को लव जिहाद से जुड़ा बिल पास हो गया है। इस बिल में अब आरोपियों को उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। इस कानून में कई अपराधों की सजा बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई है। लव जिहाद के तहत कई नए अपराध भी इसमें जोड़े गए हैं। बता दें कि इससे जुड़ा विधेयक योगी सरकार ने सोमवार को सदन में पेश किया था।
जानें नए बिल में क्या है प्रावधान
Shah Times Reporter
शाह टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता। स्थानीय, राजनीतिक, अपराध, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग।