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उत्तरकाशी के कथित लव जिहाद के मामले में दोनों आरोपियों के बरी होने से खड़े हुए कई सवाल

None 2024-08-03 21:14:53
उत्तरकाशी के कथित लव जिहाद के मामले में दोनों आरोपियों के बरी होने से खड़े हुए कई सवाल
धार्मिक उन्माद फैला कर सत्ता की खेती करने वालों को एक बार फिर उनके द्वारा झूठ की बुनियाद पर उत्तरकाशी में नफ़रत की इमारत भरभरा कर ढह गईं इस इमारत को ढहाने में न्याय का बुलडोजर चला जिसके आगे सब बौने साबित हुए और सत्य जीत गया

देहरादून,(Shah Times ) । धार्मिक उन्माद फैला कर सत्ता की खेती करने वालों को एक बार फिर उनके द्वारा झूठ की बुनियाद पर उत्तरकाशी में नफ़रत की इमारत भरभरा कर ढह गईं इस इमारत को ढहाने में न्याय का बुलडोजर चला जिसके आगे सब बौने साबित हुए और सत्य जीत गया किसी ने सच कहा है कि सत्य परेशान हो सकता है हारता नहीं वही उत्तरकाशी में सच हुआ है जिला न्यायालय में उत्तरकाशी में सांप्रदायिक हिंसा भड़कने और फर्जी “लव जिहाद” के कथित मामले के बाद दर्जनों मुस्लिम परिवारों को वहां से घर छोड़ने पर मजबूर करने के एक साल बाद, उत्तराखंड की एक स्थानीय अदालत ने दो लोगों को बरी कर दिया है, जिन पर तब एक नाबालिग हिंदू लड़की का अपहरण करने का आरोप था।

जज गुरुबख्श सिंह की जिला और सत्र अदालत में दौरान, लड़की ने पुलिस को दिए अपने शुरुआती बयानों का खंडन करते हुए खुलासा किया कि “पुलिस ने उसे बताया था कि क्या कहना है”।

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के उवैद खान और उसके दोस्त जितेंद्र सैनी पर 26 मई, 2023 को 13 वर्षीय लड़की के अपहरण का आरोप लगाया गया था, जब अपने चाचा और चाची के साथ रहने वाली अनाथ किशोरी ने उन लोगों से सिर्फ़ एक दर्जी की दुकान का रास्ता पूछा था।

पुलिस में दर्ज अपनी शिकायत में लड़की के चाचा ने कहा कि उनके परिचित आशीष चुनार, जो पुरोला बाजार में कंप्यूटर की दुकान चलाते हैं, ने उन्हें बताया था कि खान और सैनी लड़की को पुरोला से लगभग 18 किलोमीटर दूर नौगांव में एक टेम्पो में ‘ले जा रहे’ थे। इसके बाद दोनों पर ‘नाबालिग का अपहरण करने और उसे खरीदने’ का आरोप लगाया गया और पोक्सो अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। इसके बाद के महीनों में, लड़की ने अदालत को बताया कि वह अपने कपड़े सिलवाने के लिए पुरोला बाजार गई थी और उसने आरोपी लोगों से रास्ता पूछा।


अदालत में, चुनार ने अपना बयान वापस ले लिया, आरोपी की पहचान करने में विफल रहा। सबूतों और गवाही की समीक्षा करने के बाद, अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को पुख्ता करने में विफल रहा। जज श्री सिंह ने पाया कि कोई भी बयान या सबूत यह नहीं दर्शाता है कि खान और सैनी का लड़की के प्रति कोई यौन इरादा था।
खान और सैनी ने फैसले पर राहत जताई। खान ने कहा, ‘हमने हमेशा अपनी बेगुनाही को बनाए रखा है। यह फैसला हमें एक साल की उथल-पुथल के बाद शांति प्रदान करता है।’ सैनी ने कहा, ‘आखिरकार न्याय मिला है। हम बिना किसी डर के अपने जीवन और व्यवसाय को फिर से शुरू करने की उम्मीद करते हैं।’


आरोपों के तुरंत बाद, विश्व हिंदू परिषद और देवभूमि रक्षा अभियान ने एक अभियान शुरू किया जिसमें मुसलमानों से पुरोला खाली करने की मांग की गई थी। आरोपों के परिणामस्वरूप मुसलमानों के स्वामित्व वाले व्यवसायों का बहिष्कार किया गया और उन्हें बंद कर दिया गया, और कई परिवारों को स्थानांतरित होना पड़ा, जिससे वित्तीय कठिनाइयों और कर्ज का सामना करना पड़ा।

अब यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि जिन धार्मिक ठेकेदारों एवं उन्मादियों ने इस मामले को हिन्दू मुस्लिम रंग देकर जनपद उत्तरकाशी सहित देश व प्रदेश का माहौल खराब किया था उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिसको देखने के बाद कोई अन्य उन्मादी इस तरह की हरकत ना करें।

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शाह टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता। स्थानीय, राजनीतिक, अपराध, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग।

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