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नारी शक्ति वंदन विधेयक: महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण

None 2023-09-19 16:00:25
नारी शक्ति वंदन विधेयक: महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण

महिला आरक्षण के लिए 128वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत

दिल्ली। पीएम नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) द्वारा नये संसद भवन (New Parliament Building) में पहले दिन लोकसभा (Lok sabha) एवं विधानसभाओं (Assemblies) में महिलाओं को आरक्षण (reservation for women) देने वाला नारीशक्ति वंदन अधिनियम (Nari Shakti Vandan Act) को मंत्रिमंडल की मंजूरी और इसे लोकसभा (Lok sabha) में पेश करने की घोषणा के बाद आज इस संविधान संशोधन विधेयक (constitutional amendment bill) को सदन में पेश किया गया।

मोदी ने सदन से अपील की कि सभी दल इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करके इसे और मजबूत बनायें। पीएम मोदी ने नये संसद भवन में लोकसभा के नये सदन में अपने उद्घाटन भाषण में ये एलान किया।

विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल (Arjun Ram Meghwal) ने बाद में तत्संबंधी संविधान (128वां संशोधन) विधेयक पेश किया गया। जिसमें नारी शक्ति वंदन विधेयक के नाम से प्रस्तुत इस विधेयक में संसद ( Parliament) और विधानसभाओं (Assemblies) में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।

गणेश चतुर्थी का दिन इतिहास में नाम दर्ज कराने वाला

पीएम मोदी ने कहा कि हर देश की विकास यात्रा में ऐसे मील के पत्थर आते हैं, जिन्हें पीढ़ियां याद रखतीं हैं। आज के दिन हम सबने नया इतिहास रचा है। उन्होंने कहा कि आज का दिन गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi) का दिन इतिहास में नाम दर्ज कराने वाला पल है। अनेक वर्षों से महिला आरक्षण के बारे में चर्चा और वाद विवाद होता रहा है।

एक महत्वपूर्ण निर्णय में महिला नीत विकास को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार लोकसभा (Lok sabha) एवं विधानसभाओं (Assemblies) में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए संविधान संशोधन करने जा रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा।”

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पीएम ने कहा कि पूरे देश की माताओं, बहनों एवं बेटियों को इस विधेयक के लिए बधाई देते हैं और उन्हें आश्वस्त करते हैं कि इस विधेयक को कानून बनाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। उन्होंने कहा, “मैं सभी साथियों से आग्रह करता हूं कि यह एक पावन शुरुआत हो रही है। सर्वसम्मति से यह विधेयक कानून बने तो इसकी ताकत अनेक गुना बढ़ा जाएगी। दोनों सदनों के माननीय सांसदों से इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने की अपील है।”

विधेयक का नाम ‘नारी शक्ति वंदन विधेयक’ (Nari Shakti Vandan Bill) रखा गया है। पीएम मोदी ने घोषणा की, “मंत्रिमंडल ने कल (सोमवार) ही महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी है। हम महिलाओं के नेतृत्व में विकास करना चाहते है।” उन्होंने कहा, “लोकसभा (Lok sabha) एवं विधानसभाओं (Assemblies) में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने वाला नारी शक्ति वंदन विधेयक लोकसभा में पेश होगा।”

लोकसभा (Lok sabha) की कार्यवाही के संशोधित एजेंडा में कहा गया है कि विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल संविधान में और संशोधन के लिए 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 प्रस्तुत करेंगे।
सांसद और विधानसभाओं में महिलाओं को एक तिहाई सीटों पर आरक्षण देने का प्रस्ताव लंबे समय से अटका है, पर इस बार इस विषय में सत्ता पक्ष और विपक्ष में सहमति के संकेत हैं, जिससे इस बार इसे संसद की स्वीकृति मिलने की पूरी संभावना दिखती है।

उल्लेखनीय है कि पीएम की अध्यक्षता में कल शाम हुई मंत्रिमंडल की बैठक के निर्णयों की मीडिया को औपचारिक जानकारी नहीं दी गयी थी, लेकिन संसदीय कार्य़ मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक्स पर लिखा, “मंत्रिमंडल ने महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है।” उन्होंने तुरंत इस ट्वीट को हटा दिया था

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शाह टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता। स्थानीय, राजनीतिक, अपराध, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग।

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