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बॉलीवुड अभिनेत्री और पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट

None • 2025-03-22 16:25:47
बॉलीवुड अभिनेत्री और पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट

मुरादाबाद कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री और पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद हुए एक कार्यक्रम में अभद्र टिप्पणी के मामले में जयाप्रदा की गैरहाजिरी पर कोर्ट ने सख्त कदम उठाया। अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी।

मुरादाबाद (शाह टाइम्स) उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री और पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। यह फैसला स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट के जज एमपी सिंह ने लिया है। जयाप्रदा पर आरोप है कि उन्होंने एक मामले में अदालत में पेश होने से इनकार कर दिया, जिसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ सख्त कदम उठाया।

कोर्ट का सख्त रुख
जज एमपी सिंह ने जयाप्रदा की गैरहाजिरी को गंभीरता से लेते हुए उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 अप्रैल की तारीख तय की है। इस दिन जयाप्रदा को अदालत में पेश होना अनिवार्य होगा।

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क्या है मामला?
यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद का है। समाजवादी पार्टी (सपा) ने मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में स्थित मुस्लिम डिग्री कॉलेज में एक कार्यक्रम आयोजित किया था। इस कार्यक्रम में रामपुर के पूर्व सांसद आजम खान, मुरादाबाद के पूर्व सांसद डॉ. एसटी हसन और अन्य सपा नेता शामिल हुए थे। आरोप है कि इस दौरान जयाप्रदा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई।

किसने कराया था मुकदमा दर्ज
इस मामले में रामपुर निवासी मुस्तफा हुसैन ने आजम खान, डॉ. एसटी हसन, अब्दुल्ला आजम, फिरोज खान, आयोजक मोहम्मद आरिफ और रामपुर के पूर्व चेयरमैन अजहर खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

जयाप्रदा की गैरहाजिरी
पिछली सुनवाई के दौरान जयाप्रदा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान दर्ज कराने की अनुमति मांगी थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया था। हालांकि, गुरुवार को वह कोर्ट में पेश नहीं हुईं, जिसके बाद आरोपी पक्ष ने इस पर आपत्ति जताई। अभिनेत्री की गैरहाजिरी को लेकर सवाल उठे और कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।

कब होगी सुनवाई
अब मामले की अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी, जिसमें जयाप्रदा को कोर्ट में पेश होना अनिवार्य होगा। यह मामला राजनीतिक और सामाजिक तौर पर काफी चर्चा में है और इसके नतीजे की सभी को प्रतीक्षा है।

मुरादाबाद कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री और पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद हुए एक कार्यक्रम में अभद्र टिप्पणी के मामले में जयाप्रदा की गैरहाजिरी पर कोर्ट ने सख्त कदम उठाया। अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी।

मुरादाबाद (शाह टाइम्स) उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री और पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। यह फैसला स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट के जज एमपी सिंह ने लिया है। जयाप्रदा पर आरोप है कि उन्होंने एक मामले में अदालत में पेश होने से इनकार कर दिया, जिसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ सख्त कदम उठाया।

कोर्ट का सख्त रुख
जज एमपी सिंह ने जयाप्रदा की गैरहाजिरी को गंभीरता से लेते हुए उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 अप्रैल की तारीख तय की है। इस दिन जयाप्रदा को अदालत में पेश होना अनिवार्य होगा।

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क्या है मामला?
यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद का है। समाजवादी पार्टी (सपा) ने मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में स्थित मुस्लिम डिग्री कॉलेज में एक कार्यक्रम आयोजित किया था। इस कार्यक्रम में रामपुर के पूर्व सांसद आजम खान, मुरादाबाद के पूर्व सांसद डॉ. एसटी हसन और अन्य सपा नेता शामिल हुए थे। आरोप है कि इस दौरान जयाप्रदा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई।

किसने कराया था मुकदमा दर्ज
इस मामले में रामपुर निवासी मुस्तफा हुसैन ने आजम खान, डॉ. एसटी हसन, अब्दुल्ला आजम, फिरोज खान, आयोजक मोहम्मद आरिफ और रामपुर के पूर्व चेयरमैन अजहर खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

जयाप्रदा की गैरहाजिरी
पिछली सुनवाई के दौरान जयाप्रदा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान दर्ज कराने की अनुमति मांगी थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया था। हालांकि, गुरुवार को वह कोर्ट में पेश नहीं हुईं, जिसके बाद आरोपी पक्ष ने इस पर आपत्ति जताई। अभिनेत्री की गैरहाजिरी को लेकर सवाल उठे और कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।

कब होगी सुनवाई
अब मामले की अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी, जिसमें जयाप्रदा को कोर्ट में पेश होना अनिवार्य होगा। यह मामला राजनीतिक और सामाजिक तौर पर काफी चर्चा में है और इसके नतीजे की सभी को प्रतीक्षा है।

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Shah Times Reporter

शाह टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता। स्थानीय, राजनीतिक, अपराध, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग।

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