📍Dehradun 🗓️13 December 2025 ✍️ Shahnazar
वक्फ अधिकरण ने गढ़वाल मंडल के वक्फ प्रबन्धनों को उम्मीद पोर्टल पर अभिलेख अपलोड करने के लिए 6 फरवरी तक अतिरिक्त समय दिया है। सभी प्रबन्धकों को 31 जनवरी तक कार्य पूर्ण करना होगा।
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देहरादून के गढ़वाल मंडल के वक्फ प्रबन्धनों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। वक्फ अधिकरण ने मंडल के वक्फ संबंधी अभिलेखों व सूचनाओं के संकलन और अपलोडिंग के लिए अतिरिक्त समय प्रदान किया है। अब उम्मीद पोर्टल पर अभिलेख 6 फरवरी तक अपलोड किए जा सकेंगे।
वक्फ संपत्तियों से जुड़ी सूचनाओं के सुचारू संकलन को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया। इस विस्तार की औपचारिक सूचना भारत सरकार को भेजी जा रही है। इसके बाद पोर्टल पर सूचनाएँ दर्ज करने की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ होगी।
उल्लेखनीय है कि उम्मीद पोर्टल पर अभिलेख अपलोड करने की समय सीमा पहले 5 दिसम्बर तय की गई थी। मगर सर्वर खराब होने, तकनीकी दिक़्क़तों और मुतवल्लियों की सुस्ती के चलते केवल 50% जायदादों के अभिलेख ही अपलोड हो सके।
इस स्थिति के बाद उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड ने वक्फ ट्रिब्यूनल का दरवाज़ा खटखटाया। बोर्ड की ओर से अधिवक्ता सैफ़ुल्लाह ने पैरवी की। सुनवाई के दौरान जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष वक्फ अधिकरण प्रेम सिंह खिमाल और अपर जिलाधिकारी व सदस्य कृष्ण कुमार मिश्र ने आदेश जारी किया।
आदेश में कहा गया कि सभी मुतवल्लियों और समितियों को अपने-अपने वक्फ से संबंधित आवश्यक अभिलेख और सूचनाएँ समय पर तैयार रखनी होंगी। 31 जनवरी तक सभी वक्फ प्रबन्धनों को अपनी सूचनाएँ पोर्टल पर दर्ज करनी होंगी। इसके बाद चेकर और अप्रूवर द्वारा दस्तावेज़ों का सत्यापन किया जाएगा, जिसे 6 फरवरी तक पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
आख़री अवसर
विभागीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह अंतिम अवसर है। यदि निर्धारित समयावधि में सूचनाएँ अपलोड नहीं की जातीं, तो संबंधित वक्फ का रिकॉर्ड अधूरा रह सकता है। इसका प्रतिकूल प्रभाव आगे होने वाली योजनाओं और प्रक्रियाओं पर पड़ सकता है।
वक्फ प्रबन्धन से जुड़े सभी जिम्मेदार व्यक्तियों से अपील की गई है कि वे समयसीमा का पालन करते हुए आवश्यक दस्तावेज़ों को संकलित कर जल्द से जल्द पोर्टल पर अपलोड सुनिश्चित करें। इससे वक्फ संपत्तियों का अद्यतन रिकॉर्ड तैयार हो सकेगा।
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Shah Times Reporter
शाह टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता। स्थानीय, राजनीतिक, अपराध, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग।