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सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट के मद्देनजर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

None • 2023-10-06 12:59:20
सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट के मद्देनजर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सऐप, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आदि के ग्रुप एडमिन की व्यक्तिगत जिम्मेदारी

मुरैना। मध्यप्रदेश (MP) में आगामी विधानसभा चुनाव (Upcoming assembly elections) के पूर्व मुरैना (Morena) जिला कलेक्टर ने असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया (social media) पर उकसावे वाली पोस्ट डालने की आशंकाओं के मद्देनजर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अंकित अस्थाना (Ankit Asthana) ने इस संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है।

आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति विभिन्न सोशल मीडिया (social media) प्लेटफार्म जैसे फेसबुक (FB), व्हाट्सएप (WhatsApp), एक्स (X) (पूव्र में ट्विटर), इंस्टाग्राम (Instagram) आदि संसाधनों का दुरूपयोग धार्मिक, सामाजिक, जातिगत आदि भावनाओं को भड़काने के लिए नहीं करेगा।

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कोई भी व्यक्ति आपत्तिजनक नारेबाजी, उन्माद फैलाने वाले भाषण देना एवं भडकाऊ पर्चे छपवाकर बांटना तथा जिन पोस्टर, बैनर से विद्वेष फैलने की संभावना हो उन पोस्टर, बैनर को लगाने, फाड़ने आदि कार्य नहीं करेगा और न ही उक्त कार्य करने के लिये प्रेरित करेगा।

सोशल मीडिया (social media) के किसी भी पोस्ट जिसमें धार्मिक भावना एवं साम्प्रदायिक भावना व जातिगत भावना भड़कती हों, को लाइक या फारवर्ड नहीं करेगा। ग्रुप एडमिन की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को रोके।

कलेक्टर ने बताया कि जनसामान्य की सुरक्षा व सामुदायिक एवं धार्मित सद्भावना तथा लोक परिशांति बनाये रखने के लिये तत्काल रूप से प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किया जाना आवश्यक है। आगामी 19 नवम्बर तक आदेश प्रभावशील रहेगा।

#ShahTimes

सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सऐप, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आदि के ग्रुप एडमिन की व्यक्तिगत जिम्मेदारी

मुरैना। मध्यप्रदेश (MP) में आगामी विधानसभा चुनाव (Upcoming assembly elections) के पूर्व मुरैना (Morena) जिला कलेक्टर ने असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया (social media) पर उकसावे वाली पोस्ट डालने की आशंकाओं के मद्देनजर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अंकित अस्थाना (Ankit Asthana) ने इस संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है।

आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति विभिन्न सोशल मीडिया (social media) प्लेटफार्म जैसे फेसबुक (FB), व्हाट्सएप (WhatsApp), एक्स (X) (पूव्र में ट्विटर), इंस्टाग्राम (Instagram) आदि संसाधनों का दुरूपयोग धार्मिक, सामाजिक, जातिगत आदि भावनाओं को भड़काने के लिए नहीं करेगा।

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कोई भी व्यक्ति आपत्तिजनक नारेबाजी, उन्माद फैलाने वाले भाषण देना एवं भडकाऊ पर्चे छपवाकर बांटना तथा जिन पोस्टर, बैनर से विद्वेष फैलने की संभावना हो उन पोस्टर, बैनर को लगाने, फाड़ने आदि कार्य नहीं करेगा और न ही उक्त कार्य करने के लिये प्रेरित करेगा।

सोशल मीडिया (social media) के किसी भी पोस्ट जिसमें धार्मिक भावना एवं साम्प्रदायिक भावना व जातिगत भावना भड़कती हों, को लाइक या फारवर्ड नहीं करेगा। ग्रुप एडमिन की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को रोके।

कलेक्टर ने बताया कि जनसामान्य की सुरक्षा व सामुदायिक एवं धार्मित सद्भावना तथा लोक परिशांति बनाये रखने के लिये तत्काल रूप से प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किया जाना आवश्यक है। आगामी 19 नवम्बर तक आदेश प्रभावशील रहेगा।

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Shah Times Reporter

शाह टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता। स्थानीय, राजनीतिक, अपराध, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग।

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