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अभी खत्म नहीं हुई राहुल गांधी की कानूनी मुश्किलें

None 2023-08-05 12:24:10
अभी खत्म नहीं हुई राहुल गांधी की कानूनी मुश्किलें

सुप्रीम कोर्ट से कन्विक्शन पर रोक के बावजूद राहुल गांधी की मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ सजा पर रोक लगाई है

नई दिल्ली। कांग्रेस (Congress) लीडर राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मोदी सरनेम (Modi surname) मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाते हुए बड़ी राहत दी थी ,2019 में मोदी सरनेम (Modi surname) पर टिप्पणी को लेकर गुजरात (Gujarat) की एक कोर्ट ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी लोकसभा की मेंबरशिप भी चली गई थी।

सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की सजा पर रोक तब तक बरकरार रहेगी जब तक सूरत की सेशन कोर्ट से इस मामले में फैसला नहीं आ जाता. राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कन्विक्शन के खिलाफ सूरत की सेशन कोर्ट (Surat Sessions Court) में अपील दायर कर रखी है, जो अभी वेटिंग में है. ऐसे में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से राहत तो मिली है लेकिन उनकी कानूनी मुश्किलें अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं।

मार्च 2023 में निचली अदालत से 2 साल की सजा मिलने के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई थी. लोकसभा सचिवालय ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया था. अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से सजा पर रोक के बाद राहुल गांधी एक बार फिर लोकसभा में लौटने के लिए तैयार हैं. 4 अगस्त को फैसला आने के बाद कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Chowdhary) लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Om Birla) से मिले थे और उनसे राहुल गांधी की मेंबरशिप तत्काल बहाल करने की मांग की थी. हालांकि, स्पीकर ने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के हुक्म की कॉपी का इंतजार कर रहे हैं.

लोकसभा सेक्रेटेरियट के अधिकारी कोर्ट के हुक्म की कॉपी मिलने के बाद इसका मुताला करेंगे. इसके बाद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की लोकसभा मेंबरशिप बहाल करने के संबंध में एक आदेश जारी किया जाएगा. हालांकि, इस प्रक्रिया के पूरी होने की निश्चित समय सीमा नहीं है लेकिन आशा है कि राहुल गांधी अगले हफ्ते लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकेंगे।

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से कन्विक्शन पर रोक के बावजूद राहुल गांधी की मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सिर्फ सजा पर रोक लगाई है. दोषसिद्धि को रद्द करने पर फैसला गुजरात की सूरत कोर्ट को लेना है, जहां पर राहुल गांधी ने अपील दायर कर रखी है. इसके पहले सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर तत्काल रोक लगाने की मांग खारिज कर दी थी.

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में एक रैली में कहा था कि मोदी सरनेम वाले चोर होते हैं. इसी बयान को लेकर बीजेपी नेता और गुजरात सरकार (Government of Gujarat) में मंत्री रहे पूर्णेश मोदी ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था. मार्च 2023 में सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को दोषी मानते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी. खास बात ये है कि इस आरोप में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को अधिकतम सजा दी गई थी. यानि अगर निचली अदालत ने एक दिन भी सजा कम दी होती तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता पर असर न पड़ता।

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शाह टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता। स्थानीय, राजनीतिक, अपराध, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग।

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