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अमित शाह पर कथित टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को राहत

None • 2023-05-12 17:51:38
अमित शाह पर कथित टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को राहत

गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह पर कथित टिप्पणी मामले में सांसद राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से मिली राहत 16 मई तक कायम

रांची, (शाह टाइम्स) । केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह (Amit Shah) पर कथित टिप्पणी मामले में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वायनाड सांसद राहुल गांधी Rahul Gandhi) को झारखंड हाईकोर्ट से मिली राहत 16 मई तक कायम रहेगी।

कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वायनाड सांसद राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले में अंतिम सुनवाई के लिए 16 मई की तिथि निर्धारित की है।

Dainik Shah Times E-paper 12 May 23

https://shahtimesnews.com/dainik-shah-times-e-paper-12-may-23/

झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस अम्बुजनाथ की अदालत में राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और अधिवक्ता दीपांकर राय ने पक्ष रखा। वहीं इस मामले के याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विनोद साहू ने पक्ष रखा।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले उच्च न्यायालय ने रांची सिविल कोर्ट द्वारा जारी नोटिस पर रोक लगा चुका है। यह मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर एक चुनावी रैली में राहुल गांधी के कथित रूप से टिप्पणी करने से जुड़ा हुआ है।

National,Rahul Gandhi , Jharkhand High Court Amit Shah , Congress,bjp, Shah Times

गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह पर कथित टिप्पणी मामले में सांसद राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से मिली राहत 16 मई तक कायम

रांची, (शाह टाइम्स) । केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह (Amit Shah) पर कथित टिप्पणी मामले में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वायनाड सांसद राहुल गांधी Rahul Gandhi) को झारखंड हाईकोर्ट से मिली राहत 16 मई तक कायम रहेगी।

कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वायनाड सांसद राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले में अंतिम सुनवाई के लिए 16 मई की तिथि निर्धारित की है।

Dainik Shah Times E-paper 12 May 23

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झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस अम्बुजनाथ की अदालत में राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और अधिवक्ता दीपांकर राय ने पक्ष रखा। वहीं इस मामले के याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विनोद साहू ने पक्ष रखा।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले उच्च न्यायालय ने रांची सिविल कोर्ट द्वारा जारी नोटिस पर रोक लगा चुका है। यह मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर एक चुनावी रैली में राहुल गांधी के कथित रूप से टिप्पणी करने से जुड़ा हुआ है।

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Shah Times Reporter

शाह टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता। स्थानीय, राजनीतिक, अपराध, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग।

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