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रालोद नेताओं ने किया आत्मसमर्पण, अदालत से मिली रिहाई

None • 2024-01-12 13:06:15
रालोद नेताओं ने किया आत्मसमर्पण, अदालत से मिली रिहाई

मुजफ्फरनगर। गन्ना मूल्य भुगतान की मांग को लेकर 9 साल पहले हाईवे जाम करने के मामले में दर्ज हुए मुकदमे में नेताओं के गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद उन्होंने न्यायालय में आत्म समर्पण कर दिया। न्यायिक अभिरक्षा में लिए जाने के बाद सालोद नेताओं को जमानत पर रिहा कर दिया गया।

दरअसल 25 फरवरी 2014 को रालोद ने गन्ना मूल्य भुगतान की मांग को लेकर प्रदेश व्यापी आंदोलन (Region wide movement) चलाया था जिसमें रालोद (RLD) के तत्कालीन जिला अध्यक्ष अजीत राठी (Ajit Rathi) के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मंसूरपुर हाईवे (Mansoorpur Highway) पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया था।

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रालोद नेताओं ने यहां तीन घंटे से अधिक सभा करते हुए हंगामा किया था। मंसूरपुर थाना पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए अजीत राठी (Ajit Rathi), पंकज (Pankaj), अशोक (Ashok), अमित (Amit) पुत्र प्रेम, पूर्व जिला पंचायत सदस्य संजय राठी (Sanjay Rathi), अमित (Amit) पुत्र राजेश, कल्लू, विकास बालियान, अमित (Amit) पुत्र हर स्वरूप ने सिविल जज जूनियर डिविजन कोर्ट संख्या सात में आत्मसम्मान किया। उनके अधिवक्ता श्रवण सोम ने बताया कि कोर्ट ने सभी आरोपियों के जमानत पत्र स्वीकार करते हुए उन्हें रिहा कर दिया है।

https://shahtimesnews.com/animal-dairy-operators-got-extension-complaints-were-received-about-spreading-filth/

#ShahTimes

मुजफ्फरनगर। गन्ना मूल्य भुगतान की मांग को लेकर 9 साल पहले हाईवे जाम करने के मामले में दर्ज हुए मुकदमे में नेताओं के गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद उन्होंने न्यायालय में आत्म समर्पण कर दिया। न्यायिक अभिरक्षा में लिए जाने के बाद सालोद नेताओं को जमानत पर रिहा कर दिया गया।

दरअसल 25 फरवरी 2014 को रालोद ने गन्ना मूल्य भुगतान की मांग को लेकर प्रदेश व्यापी आंदोलन (Region wide movement) चलाया था जिसमें रालोद (RLD) के तत्कालीन जिला अध्यक्ष अजीत राठी (Ajit Rathi) के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मंसूरपुर हाईवे (Mansoorpur Highway) पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया था।

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रालोद नेताओं ने यहां तीन घंटे से अधिक सभा करते हुए हंगामा किया था। मंसूरपुर थाना पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए अजीत राठी (Ajit Rathi), पंकज (Pankaj), अशोक (Ashok), अमित (Amit) पुत्र प्रेम, पूर्व जिला पंचायत सदस्य संजय राठी (Sanjay Rathi), अमित (Amit) पुत्र राजेश, कल्लू, विकास बालियान, अमित (Amit) पुत्र हर स्वरूप ने सिविल जज जूनियर डिविजन कोर्ट संख्या सात में आत्मसम्मान किया। उनके अधिवक्ता श्रवण सोम ने बताया कि कोर्ट ने सभी आरोपियों के जमानत पत्र स्वीकार करते हुए उन्हें रिहा कर दिया है।

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शाह टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता। स्थानीय, राजनीतिक, अपराध, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग।

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