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सागर हत्याकांड पहलवान सुशील को मिली अंतरिम जमानत

None • 2023-07-20 11:06:02
सागर हत्याकांड पहलवान सुशील को मिली अंतरिम जमानत

सुशील कुमार ने अन्य लोगों के साथ मिलकर स्टेडियम की पार्किंग में पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन धनखड़ और उनके दोस्तों पर किया था हमला

दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने सागर धनखड़ हत्याकांड (Sagar Dhankhar murder case) के आरोपी ओलंपिक पदक विजेता (Olympic medalist) पहलवान सुशील कुमार (Sushil Kumar) को चिकित्सा आधार पर एक सप्ताह की अंतरिम जमानत (Interim bail) दे दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार (Sushil Kumar) ने दलीलें सुनने के बाद कहा कि अदालत के समक्ष पेश किए गए दस्तावेजों से पता चलता है कि आरोपी सुशील कुमार (Sushil Kumar) दाहिने घुटने के आंशिक लिगामेंट टियर पीएफ से पीड़ित हैं और उन्हें वैकल्पिक सर्जरी की जरूरत है।

न्यायाधीश ने आदेश में कहा, “अभियुक्त की वर्तमान चिकित्सा स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यह आदेश दिया जाता है कि उसे एक सप्ताह की अवधि के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए।” जमानत की अवधि 23 जुलाई को शुरू होगी और 30 जुलाई को समाप्त होगी। अंतरिम जमानत अवधि समाप्त होने के बाद आरोपी को संबंधित जेल अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया है।

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उल्लेखनीय है कि पहलवान सुशील कुमार पर अन्य लोगों के साथ मिलकर कथित संपत्ति विवाद को लेकर 4 मई, 2021 को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन धनखड़ और उनके दोस्तों पर कथित तौर पर हमला करने का आरोप है। धनखड़ ने बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मौत का कारण दिमाग में चोट आना बताया गया था।

#ShahTimes

सुशील कुमार ने अन्य लोगों के साथ मिलकर स्टेडियम की पार्किंग में पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन धनखड़ और उनके दोस्तों पर किया था हमला

दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने सागर धनखड़ हत्याकांड (Sagar Dhankhar murder case) के आरोपी ओलंपिक पदक विजेता (Olympic medalist) पहलवान सुशील कुमार (Sushil Kumar) को चिकित्सा आधार पर एक सप्ताह की अंतरिम जमानत (Interim bail) दे दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार (Sushil Kumar) ने दलीलें सुनने के बाद कहा कि अदालत के समक्ष पेश किए गए दस्तावेजों से पता चलता है कि आरोपी सुशील कुमार (Sushil Kumar) दाहिने घुटने के आंशिक लिगामेंट टियर पीएफ से पीड़ित हैं और उन्हें वैकल्पिक सर्जरी की जरूरत है।

न्यायाधीश ने आदेश में कहा, “अभियुक्त की वर्तमान चिकित्सा स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यह आदेश दिया जाता है कि उसे एक सप्ताह की अवधि के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए।” जमानत की अवधि 23 जुलाई को शुरू होगी और 30 जुलाई को समाप्त होगी। अंतरिम जमानत अवधि समाप्त होने के बाद आरोपी को संबंधित जेल अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया है।

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उल्लेखनीय है कि पहलवान सुशील कुमार पर अन्य लोगों के साथ मिलकर कथित संपत्ति विवाद को लेकर 4 मई, 2021 को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन धनखड़ और उनके दोस्तों पर कथित तौर पर हमला करने का आरोप है। धनखड़ ने बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मौत का कारण दिमाग में चोट आना बताया गया था।

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Shah Times Reporter

शाह टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता। स्थानीय, राजनीतिक, अपराध, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग।

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