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153 करोड़ के कथित घोटाले में पूर्व कांग्रेस विधायक की सजा निलंबित

None • 2024-01-11 11:31:47
153 करोड़ के कथित घोटाले में पूर्व कांग्रेस विधायक की सजा निलंबित

मुंबई । बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay high court) की नागपुर पीठ ने नागपुर (Nagpur) के पूर्व कांग्रेस (Congress) विधायक सुनील केदार (MLA Sunil Kedar) को जमानत दे दी और एक सहकारी बैंक के अध्यक्ष रहने के दौरान 153 करोड़ रुपये से अधिक के कथित घोटाले में दी गई सजा को निलंबित कर दिया है।

सत्र न्यायालय ने पिछले साल दिसंबर में पूर्व विधायक को दोषी करार दिया था। केदार (Kedar) ने नागपुर (Nagpur) की एक मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को निलंबित करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय (High court) का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ सत्र न्यायालय में दायर अपील पर सुनवाई होने तक जमानत भी मांगी।

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न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी-फाल्के (Justice Urmila Joshi-Phalke) ने मंगलवार को केदार की सजा को निलंबित करते हुए उन्हें एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया।

उल्लेखनीय है कि 22 दिसंबर को नागपुर (Nagpur) की एक स्थानीय अदालत ने 2002 में नागपुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (NDCCB) में धन के दुरुपयोग के लिए श्री केदार और पांच अन्य को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।

https://shahtimesnews.com/bharat-jodo-nyay-yatra-unjust-journey-aimed-at-dividing-the-country/

#ShahTimes

मुंबई । बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay high court) की नागपुर पीठ ने नागपुर (Nagpur) के पूर्व कांग्रेस (Congress) विधायक सुनील केदार (MLA Sunil Kedar) को जमानत दे दी और एक सहकारी बैंक के अध्यक्ष रहने के दौरान 153 करोड़ रुपये से अधिक के कथित घोटाले में दी गई सजा को निलंबित कर दिया है।

सत्र न्यायालय ने पिछले साल दिसंबर में पूर्व विधायक को दोषी करार दिया था। केदार (Kedar) ने नागपुर (Nagpur) की एक मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को निलंबित करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय (High court) का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ सत्र न्यायालय में दायर अपील पर सुनवाई होने तक जमानत भी मांगी।

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न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी-फाल्के (Justice Urmila Joshi-Phalke) ने मंगलवार को केदार की सजा को निलंबित करते हुए उन्हें एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया।

उल्लेखनीय है कि 22 दिसंबर को नागपुर (Nagpur) की एक स्थानीय अदालत ने 2002 में नागपुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (NDCCB) में धन के दुरुपयोग के लिए श्री केदार और पांच अन्य को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।

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शाह टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता। स्थानीय, राजनीतिक, अपराध, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग।

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