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अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने से आप कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर

None • 2024-05-10 16:16:28
अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने से आप कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर

अरविंद केजरीवाल के वकील शादान फरासत ने कहा कि 20 दिन के लिए अंतरिम जमानत दी जा रही है। वे चुनावी प्रचार में क्या कहेंगे क्या नहीं इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए गए है।

नई दिल्ली, (Shah Times)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी। उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा गया है।


दिल्ली शराब नीति मामले में केजरीवाल काफी दिनों से तिहाड़ जेल में बंद थे। जिसके बाद अदालत ने आज दोपहर में केजरीवाल जमानत दे दी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आज शाम तक वे जेल से बाहर आ सकते हैं। हालांकि, उनके वकील ने 4 जून तक की रिहाई का अनुरोध किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने चुनाव प्रचार के आधार पर केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध किया है। ईडी ने कहा कि पहले ऐसा उदाहरण नहीं है।

सीएम अरविंद केजरीवाल के वकील शादान फरासत ने कहा कि 20 दिन के लिए अंतरिम जमानत दी जा रही है। वे चुनावी प्रचार में क्या कहेंगे क्या नहीं इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए गए है। 1जून तक उन्हें अंतरिम जमानत दी गई है।

उच्चतम न्यायालय केजरीवाल को एक जून तक अंतरिम जमानत दिए जाने के बाद आप कार्यकर्ताओं के बीच जश्न का माहौल है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि यदि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है तो वह बतौर सीएम अपनी आधिकारिक जिम्मेदारी नहीं निभा सकते हैं।

अरविंद केजरीवाल के वकील शादान फरासत ने कहा कि 20 दिन के लिए अंतरिम जमानत दी जा रही है। वे चुनावी प्रचार में क्या कहेंगे क्या नहीं इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए गए है।

नई दिल्ली, (Shah Times)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी। उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा गया है।


दिल्ली शराब नीति मामले में केजरीवाल काफी दिनों से तिहाड़ जेल में बंद थे। जिसके बाद अदालत ने आज दोपहर में केजरीवाल जमानत दे दी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आज शाम तक वे जेल से बाहर आ सकते हैं। हालांकि, उनके वकील ने 4 जून तक की रिहाई का अनुरोध किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने चुनाव प्रचार के आधार पर केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध किया है। ईडी ने कहा कि पहले ऐसा उदाहरण नहीं है।

सीएम अरविंद केजरीवाल के वकील शादान फरासत ने कहा कि 20 दिन के लिए अंतरिम जमानत दी जा रही है। वे चुनावी प्रचार में क्या कहेंगे क्या नहीं इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए गए है। 1जून तक उन्हें अंतरिम जमानत दी गई है।

उच्चतम न्यायालय केजरीवाल को एक जून तक अंतरिम जमानत दिए जाने के बाद आप कार्यकर्ताओं के बीच जश्न का माहौल है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि यदि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है तो वह बतौर सीएम अपनी आधिकारिक जिम्मेदारी नहीं निभा सकते हैं।

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Shah Times Reporter

शाह टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता। स्थानीय, राजनीतिक, अपराध, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग।

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