
नाजी सलामी और आतंकवादी ग्रुप से जुड़े प्रतीकों के प्रदर्शन बिक्री पर बैन
कैनबरा । ऑस्ट्रेलिया सरकार (Australia government) ने नाजी सलामी और आतंकवादी समूहों से जुड़े प्रतीकों के प्रदर्शन या बिक्री पर बैन लगाने वाले कानून लागू कर दिया है।
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया सरकार (Australia government) ने गाजा पर इजरायली बमबारी के बाद बढ़ते यहूदी विरोधी घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में यक कदम उठाया है। कानून के मुताबिक सार्वजनिक रूप से नाजी सलामी देने या नाजी स्वस्तिक या शुट्जस्टाफेल (SS) अर्धसैनिक समूह से जुड़े डबल-सिग रूण को प्रदर्शित करने के लिए 12 महीने तक की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। इन प्रतीकों की बिक्री और व्यापार भी इसी तरह निषिद्ध है।
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अटॉर्नी जनरल मार्क ड्रेफस (Mark Dreyfuss) ने एक बयान में कहा कि कानून ने स्पष्ट संदेश दिया है कि नरसंहार या आतंकवादी कृत्यों का महिमामंडन करने वालों के लिए ऑस्ट्रेलिया में कोई जगह नहीं है।
ड्रेफस ने कहा,“यह अपनी तरह का पहला कानून है और यह सुनिश्चित करेगा कि ऑस्ट्रेलिया में किसी को भी नाज़ियों और उनकी दुष्ट विचारधारा का जश्न मनाने वाले कृत्यों तथा प्रतीकों का महिमामंडन करने या उनसे लाभ कमाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।”
नया कानून इस्लामिक स्टेट (New Law Islamic State), हमास या कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी (PKK) जैसे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों से जुड़े प्रतीकों के सार्वजनिक प्रदर्शन या व्यापार पर भी प्रतिबंध की पुष्टि करता है।