
Gutkha and Pan Masala Shah Times
खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर रोक लगा दी गई है।
~Nelaam Saini
नई दिल्ली,(Shah Times)।तेलंगाना सरकार ने गुटखा और पान मसाला को लेकर बड़ा फैसला लिया है। 24 मई से राज्य में गुटखा और पान मसाला पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है।
खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर रोक लगा दी गई है। पूरे राज्य में तंबाकू और निकोटीन प्रतिबंधित है। ऐसा पहली बार नहीं है जब तेलंगाना सरकार ने रोक लगाई है।
सरकार पहले भी इन पर रोक लगा चुकी है। अधिसूचना में कहा गया, “सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में तेलंगाना सरकार गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाती है।
यह बैन पूरे तेलंगाना में एक साल के लिए लागू रहेगा। ऐसा पहली बार नहीं है कि सरकार ने रोक गुटखा या पान मसाला पर लगाई है। तेलंगाना सरकार इन पर पहले भी रोक लगा चुकी है लेकिन तंबाकू कंपनियों को शीर्ष अदालत से राहत मिल गई थी।